कानून रिव्यू नई दिल्ली
——————–अयोध्या विवाद में राम जन्मभूमि.बाबरी मस्जिद स्थल से लगी गैरविवादित जमीन पर मौजूद नौ प्राचीन मंदिरों में पूजा.अर्चना की इजाजत देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया है। कोर्ट ने पूजा अर्चना की इजाजत की मांग करने वाली याचिका को ही खारिज कर दिया गया है। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि आप इस देश को कभी शांति से नहीं रहने देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के 10 जनवरी के दिए आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करने के दौरान यह बात कही। दरअसल हाईकोर्ट ने वहां नौ मंदिरों में पूजापाठ करने के लिए उसकी सहमति मांगने वाली एक याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को खर्च के तौर पर पांच लाख रुपए भी भरने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पंडित अमरनाथ मिश्रा को इस मुद्दे पर कुरेदना बंद करना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता पंडित अमरनाथ मिश्रा ने हाईकोर्ट के सामने यह दावा किया था कि अधिकारी प्राचीन मंदिरों में धार्मिक गतिविधियां शुरू किए जाने के प्रति आंखें मूंदे हुए हैं् ये मंदिर अयोध्या में कब्जे में लिए गए हैं, लेकिन अविवादित भूमि पर हैं।