कानून रिव्यू/मुंबई
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ’अलीबाग से आया है क्या’ मुहावरे पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है. इस मुहावरे पर रोक लगाने के लिए कुछ दिन पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें इतना अपमानजनक क्या है जो इस पर रोक लगाई जाए। चीफ जस्टिस प्रदीप नंदराजोग ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ’अलीबाग से आया है क्या’ मुहावरे में ऐसा क्या है? जो इस पर रोक लगाई जाए।. उन्होंने कहा कि इस मुहावरे में कुछ भी अपमानजनक नहीं है.। हर समुदाय पर चुटकुले बनते रहते हैं. संता-बंता पर भी चुटकुले सुनाए जाते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस तरह के चुटकलों का मजा उठाएं न की अपने आपको अपमानित महसूस करें। महाराष्ट्र में अलीबाग के सतीरजे गांव के राजेंद्र ठाकुर ने मार्च 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट में इस संबंध में जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने अपमानजनक मुहावरे ’अलीबाग से आया है क्या’ पर रोक लगाने का अनुरोध किया था. याचिकाकर्ता के मुताबिक महाराष्ट्र में जब किसी को मुर्ख कहना होता है तो लोग एक-दूसरे पर इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं।