यदि लिव.इन.रिलेशन में रहने वाली महिला अपने पार्टनर के खिलाफ शिकायत करेगी तो उसे भी सख्त सजा दिए जाने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में आरोपी पुरूष को 7 साल तक की सजा दी जा सकती है
महिला के खिलाफ अपराधों को लेकर कानून में बदलाव की तैयारी
- कानून रिव्यू/मध्य प्रदेश
———————————महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों पर अब मध्य प्रदेश सरकार सख्त रूख अपनाने जा रही है। राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कानून में बदलाव की तैयारी में हैं। इस संबंध में मसौदा तैयार कर लिया गया है। शीघ्र ही विधि विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
गौरतलब है कि 10 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार की स्थिति में फांसी की सजा देने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा यदि लिव.इन.रिलेशन में रहने वाली महिला अपने पार्टनर के खिलाफ शिकायत करेगी तो उसे भी सख्त सजा दिए जाने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में आरोपी पुरूष को 7 साल तक की सजा दी जा सकती है।
विधि विभाग द्वारा तैयार किए गए इन प्रस्तावों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक में चर्चा हुई। चर्चा के बाद यह तय हुआ है कि इन प्रस्तावों को कैबिनेट में पेश किया जाएगा। यह भी तय हुआ है कि लिव.इन.रिलेशन को लेकर बनाए जा रहे कानून में सजा के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उनके मद्देनजर सरकार आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं में बदलाव करके एक नई धारा जोड़ेगी। इस संबंध में विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। बाद में उसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।