मुख्यमंत्री को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कलैक्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर के अध्यक्ष / सचिव ने पत्र लिखा
कानून रिव्यू/ग्रेटर नोएडा
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कलैक्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर ने यमुना और हिंडन नदी स्थित डूब क्षेत्र की भूमि के क्रय विक्रय पर लगाई गई रोक को हटाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कलैक्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर के अध्यक्ष- राजकुमार नागर/ सचिव- सतवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर अवगत कराया है कि कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दर्शाते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा.34 के प्राविधानो की आड़ लेकर जनपद के यमुना हिण्डन नदी स्थित डूब क्षेत्रान्गार्तत भूमि के क्रय.विकय पर रोक लगा दी है। इससे राज्य सरकार निबंधन विभाग को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सचिव सतवीर सिंह एडवोकेट ने पत्र में यह भी अवगत कराया है कि भूमि के क्रय.विक्रय पर रोक लगाने से आपदा प्रबंधन अधिनियम का कोई भी संबंध नही है तथा न ही यह आदेश जनहित में है। क्रय.विक्रय पर रोक के आदेश से राज्य सरकार की आर्थिक क्षति के साथ.साथ जरूरतमंद किसानो का भी भारी अहित हो रहा है, क्योंकि वें अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए औने पौने दामो पर अपनी जमीनो को एग्रीमेंट इत्यादि के द्वारा करार करने पर मजबूर है। जिससे उन्हे उचित प्रतिफल भी प्राप्त नही हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी आदेश को निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। इस मांग के समर्थन में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कलैक्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर के उपाध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा एडवोकेट, सहसचिव भीम सिंह एडवोकेट,कोषाध्यक्ष चन्द्रपाल शर्मा एडवोकेट, कार्यकारणी सदस्य विजय पाल भाटी एडवोकेट, शीशराम सिंह एडवोकेट, बिजेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट, मूल चन्द शर्मा एडवोकेट, दिनेश कुमार ठाकुर एडवोकेट, संजय नागर एडवोकेट, मनोज नागर एडवोकेट, अतुल शर्मा एडवोकेट, देवेन्द्र सिंह रावल एडवोकेट, विनोद नागर एडवोकेट, धनपाल सिंह एडवोकेट आदि अधिवक्तागण उपस्थित रहे। इस पत्र की प्रतियां विधायक जेवर विधानसभा और जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर को भी प्रेषित की गई हैं।