
नए प्रावधान को झारखंड मे 5 हजार से अधिक निजी मुचलके पर जमानत देने पर लागू किया गया

कानून रिव्यू/रांची
——————– आपराधिक मामलों में अब फैसला आने तक जमानतदार मोबाइल नंबर नहीं बदल सकेंगे। यह प्रावधान झारखंड में किया गया है। इस प्रावधान को पांच हजार से अधिक निजी मुचलके पर जमानत देने पर लागू किया गया है। पुलिस ने नियम इस लिए बनाया है क्योंकि बहुत से अपराधी जमानत मिलने के बाद सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं होते है. वहीं उन्हें कई बार इसके लिए नोटिस भी भेजी जाती है फिर भी वह कोर्ट में उपस्थित नहीं होते है. साथ ही आरोपी और जमानतदार के मोबाइल नम्बर या तो बन्द या अस्तिव में नहीं मिलता है. जिससे आपराधिक मामले कोर्ट में लंबित ही रह जाते है और अपराधी जल्दी अदालत में पेश नहीं होते है. इन्ही सभी समस्याओं से निपटने के लिए इस नए प्रावधान को लाया गया है।. इस नए प्रावधान के तहत अदालत में केस फाइल करने के दौरान वादी को अपना ईमेल आईडी देना पड़ रहा है।. साथ ही जमानतदार को केस का फैसला नहीं आ जाने तक अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलने का शपथपत्र भी जमा करना पड़ रहा है।.