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आम्रपाली ग्रुप के डायरेक्टर्स के फिर झटका

31.10.2018 By Editor

कानून रिव्यू/नई दिल्ली 

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाल के गु्रप के डायरेक्टर्स को एक और झटका दे दिया है। अब उक्त नजरबंद डायरेक्टर्स अपने घर नही जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान तीनो डायरेक्टर्स की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वह दिवाली पर अपने घर जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही आम्रपाली ग्रुप के तीनों डायरेक्टर्स पुलिस निगरानी मे नोएडा के सेक्टर-62 स्थित होटल में नजरबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि तीनों निदेशक पुलिस निगरानी मे रहकर अपने ग्रुप की 46 कंपनियों के दस्तावेज़ों का कैटलॉग तैयार करके फ़ॉरेंसिक ऑडिटर्स को सौंपेंगे। ये रोज़ सुबह 8 से शाम 6 बजे तक दस्तावेज़ों का कैटलॉग बनवाएंगे. इसके बाद पुलिस निगरानी मे नोएडा के सेक्टर-62 स्थित होटल मे रहेंगे। इन आम्रपाली बिल्डर्स के डायरेक्टर्स को फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अपनी 46 कंपनियों के दस्तावेज ऑडिटर को उपलब्ध करानी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के सीएमडी सहित तीन निदेशकों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर उनसे चार सप्ताह में जवाब भी मांगा है।

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