कानून रिव्यू/नई दिल्ली
—————————आयकर कानून में बदलाव किया जा रहा है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 245 एन की धारा सीएच संशोधित करने के मद्देनजर नियम 44 ई और संबंधित फॉर्म में नियमानुसार एकरूपता लाने के लिए संशोधन के मसौदे पर हितधारकों की राय मांगी है। सीबीडीटी ने यहां कहा कि वित्त अधिनियम 2017 के तहत एडवांस नियमों के प्रयोजन के लिए आवेदक शब्द की परिभाषा में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 245 एन की धारा सीएच को जोड़कर संशोधित किया गया है। इसलिए नियम 44 ई और संबंधित फॉर्म में अधिनियम के अनुसार एकरूपता लाने के लिए संशोधन करने की जरूरत है। इस संशोधन के मसौदे को आयकर विभाग की वेबसाइट पर डालकर हितधारको से 30 अप्रैल 2018 तक अपनी राय देने के लिए कहा गया है।