गोकुल चाट के पास हुए विस्फोट में 32 लोगों की जान चली गई थी और 47 जख्मी हुए थे। लुंबिनी पार्क के ओपन एयर थिएटर में हुए विस्फोट में 12 लोग मारे गए थे और 21 अन्य घायल हुए थे। इस मामले में पहली गिरफ्तारी जनवरी 2009 में हुई थी।
कानून रिव्यू/हैदराबाद
———————————-हैदराबाद यहां के गोकुल चाट और लुंबिनी पार्क में 11 साल पहले हुए दो बम धमाकों के मामले में सेशन कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया। इंडियन मुजाहिदीन के दो आतंकी. अनीक शफीक सैयद और अकबर इस्माइल चौधरी दोषी करार दिए गए, जबकि मोहम्मद सादिक और अंसार अहमद शाह शेख को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। कोर्ट ने पांचवें आरोपी तारिक अंजुम की सजा पर 10 सितंबर को फैसला करेगा। इस मामले में दो अन्य आरोपी रियाज भटकल और इकबाल भटकल फरार हैं। यह केस जून में नामपल्ली की कोर्ट से चेरलापल्ली सेंट्रल जेल स्थित कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। सेशन जज श्रीनिवास राव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 7 अगस्त के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। धमाके 25 अगस्त 2007 को हुए थे। इसमें 44 लोगों की मौत हो गई थी। 68 जख्मी हुए थे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक अनीक ने लुंबिनी पार्क में बम रखा था जबकि गोकुल चाट पर रियाज ने। एक अन्य बम इस्माइल चौधरी ने भी रखा था। जिसमें विस्फोट नहीं हुआ और बरामद कर लिया गया था। तारिक अंजुम पर आरोपियों को पनाह देने का आरोप था। गोकुल चाट के पास हुए विस्फोट में 32 लोगों की जान चली गई थी और 47 जख्मी हुए थे। लुंबिनी पार्क के ओपन एयर थिएटर में हुए विस्फोट में 12 लोग मारे गए थे और 21 अन्य घायल हुए थे। इस मामले में पहली गिरफ्तारी जनवरी 2009 में हुई थी।