कानून रिव्यू/उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदल कर बेशक प्रयागराज कर दिया हो मगर कानूनी पचडेबाजी थमने का नाम नही ले रही है। अब एक और याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता मौ अफ्फान के अधिवक्ता साहिब अली सिद्दीकी के मुताबिक याचिका का नोटिस राज्य और केंद्र सरकार को दिया जाएगा। याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 51(क्यू) में भारत के हर नागरिक को प्राचीन धरोहर संस्कृति की सुरक्षा करने का अधिकार है। बिना केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के राज्य सरकार द्वारा जिले का नाम बदलना अनुचित है। याचिका में आधार लिया गया है कि मुगल शासक अकबर ने प्रयाग का नाम नहीं बदला था अपितु उन्होंने इलाहाबाद के नाम से नया जिला बनाया था। अंक शास्त्र और ज्योतिषशास्त्र के अनुसार प्रयागराज का अंक सात होता है जो केतु ग्रह से प्रभावित है, जबकि इलाहाबाद का अंक छह है जो शुक्र गृह से प्रभावित है। अंक छह प्रगति का द्योतक है। प्रयागराज से मात्र आध्यात्मिक मोक्ष का तात्पर्य है।