• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

logo kanoonreview

  • Home
  • About Us
  • Our Team
    • Editorial
    • Reporters
  • News
  • English Articles
  • Hindi Articles
  • Subscription
  • Contact Us

ईद की नमाज के लिए के लिए कोर्ट का झटका

20.05.2020 By Editor

ईद के लिए मस्जिद खोलने के मामले में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार

कानून रिव्यू/ इलाहाबाद

 ईद.उल.फितर पर सामूहिक नमाज व दुआ के लिए उत्तर प्रदेश की ईदगाहों व मस्जिदों को खोलने और इसी जून महीने में जुमा अलविदा की नमाज पढ़ने की अनुमति देने का समादेश जारी करने की मांग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची अपनी मांग को लेकर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे। यदि कोई आदेश नहीं होता है या प्रत्यावेदन लटकाए रखा जाता है तो वह हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। सरकार को अर्जी दिए बगैर हाईकोर्ट में सीधे याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने शाहिद अली सिद्दीकी की ओर से मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र पर कायम जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि समादेश जारी करने के लिए याची को अपनी मांग शासन के समक्ष रखनी चाहिए। कोई आदेश न होने या विपरीत आदेश होने के बाद याचिका दाखिल की जा सकती है। याची ने सरकार के समक्ष अपनी मांग रखे, बगैर जनहित याचिका दाखिल कर समादेश जारी करने की मांग की है, जिस पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

Filed Under: News

Primary Sidebar

Kanoon Review
Go to Youtube!

RSS Kanoonreview Latest Youtube Videos

  • सुबह सैर पर निकले लोगों से पता पूछने के बहाने चेन छीनने वाला बदमाश दबोचा 08.08.2022
  • दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद किये अंतरराज्यीय एटीएम लुटेरे गिरफ्तार। 01.08.2022
  • औरैया में पुलिसअधीक्षक के आदेश पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। 31.07.2022
  • अपहरण करके फिरौती मांगने का आरोपी गिरफ्तार | 31.07.2022
  • भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के #हथैनी गांव में कानून रिव्यू की ग्राउंड रिपोर्ट । 30.07.2022

Copyright © 2022 Managed By : Layerwire