कानून रिव्यू/गौतमबुद्धनगर
——————————-जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर बृजेश नारायण सिंह के निर्देशन में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ताकि पूरे जनपद में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में नगर मजिस्ट्रेट नोएडा के द्वारा 12 संस्थाओं को क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किए हैं, और 1 सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया गया है। अन्यथा की दशा में संबंधित फर्मों के माध्यम से जुर्मानें की राशि वसूलने की कार्यवाही की जाएगी। नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा 6 संस्थाआें को 50-50 हजार रूपये के नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें स्वामी प्लॉट नं0 बी-24 सैक्टर-83, मै0 पी0 मित्तल मैनूफैक्चरिंग प्रा0 लि0 प्लॉट नं0-142 एनएसईजेड नोएडा, मै0 इण्डिका इण्डस्ट्रीज डी-57 एनएसईजेड नोएडा, मै0 गैलेक्सी ब्लू सफायर प्लाजा(प्रमोटर-मै0 जी0एल0डी0इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0) प्लॉट नं0 सी-03 सैक्टर-4 द्वारा प्लॉट नं0 सी-1 सैक्टर-16बी नोएडा, स्वामी प्लॉट नं0-डी-68/3 और 68/2 यू0पी0एस0आई0डी0सी0 औद्योगिक क्षेत्र साइट-4,कासना ग्रेटर नोएडा, सम्मलित है। इसी प्रकार नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा 6 संस्थाआें को 5-5 हजार रूपये के नोटिस जारी किये गये है। जिसमें मै0 अंशिका इण्टरप्राईजेज, मै0 ओम साई स्टील, मै0 शाह इण्टरप्राईजेज निकट सुपरटेक गेट नं0 3 मेन होशियारपुर रोड़ नोएडा, स्वामी नं0 जी 6 सैक्टर 6 नोएडा, स्वामी नं0 जी 10 सैक्टर 6 नोएडा, मै0 सुमित यादव बिल्डिंग मैटेरियल, सैक्टर-55, नोएडा का नोटिस जारी किया गया। नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा यह सभी नोटिस संबंधित फर्मों को एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की रिपोर्ट पर जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर संबंधित व्यक्ति एवं फर्मों के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जाएगी।