सुप्रीम कोर्ट में कोविड.19 महामारी की वजह से आवागमन पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका दायर
कानून रिव्यू/नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड.19 महामारी की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर की सीमाएं बंद होने के कारण लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमाएं पूरी तरह सील करने और लोगों के आवागमन पर लगे प्रतिबंधों के बारे में केंद्र से आवश्यक निर्देश प्राप्त करके उसे वस्तुस्थिति से अवगत कराएं। इस याचिका में कहा गया है कि लोगों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि नोटिस जारी किया जाए। इसका जवाब अगले सप्ताह में दें। यह याचिका गुरुग्राम निवासी रोहित भल्ला ने दायर की है और इसमें हरियाणा में जिला प्रशासन के 29 अप्रैल के आदेश का हवाला दिया गया है जो गुरुग्राम और सोनीपत पर लागू होता है जबकि उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन का 3 मई का सार्वजनिक बयान गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद के संबंध में है। इस याचिका में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दायरे में आने वाले हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जिला प्रशाासन द्वारा जनता के आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंधों को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है। याचिका के अनुसार जिला प्रशासन के इन उपायों से गृह मंत्रालय के एक मई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन होता है। याचिका में गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों को आवागमन के लिए पास देने या ऐसी ही कोई अन्य व्यवस्था के लिए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को एक साझा पोर्टल बनाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।