कानून रिव्यू/ग्रेटर नोएडा
————————–गौतमबुद्धनगर कंज्यूमर फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए हैं कि क्लेम 14,28,090,70 धनराशि का 30 दिन के अंदर भुगतान करें। आदेश में यह भी कहा गया है कि परिवादी 9 प्रतिशत की दर से वार्षिक साधारण ब्याज पाने का भी अधिकारी है। मैसर्स अलर्बटोज इनलैंड पोर्टस प्रा0 लि0 आईडीसी तिलपता दादरी रोड गौतमबुद्धनगर ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि0 डिविजनल ऑफिस नोएडा के प्रबंधक व मुंबई डिविजनल ऑफिस मुंबई के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में दिनांक 17-06-2013 को इंश्योरेंस का क्लेम न दिए जाने को लेकर एक परिवाद दाखिल किया था। परिवादी ने दिनांक 20-06-2008 को उक्त कंपनी से इंश्योरेंस करवाया था। परिवादी का कंटनेर न0-जीईएसयू-9375168/40 नेशनल हाईवे न0-15 पिपली गांव के पास राधानपुर से पहले क्षतिग्रस्त हो गया था। तत्काल इसकी सूचना गुजरात मेंं दी गई। साथ ही उक्त इंश्योरेंस कंपनी को दलाल के माध्यम से समस्त कागजात तैयार कर भेज दिए गए। इंश्योरेंस कंपनी ने सर्वेयर के रूप में केसी शर्मा एंड कंपनी को नियुक्त भी कर दिया। कंटनेर की मरम्मत का अनुमानित खर्चा 14,28,090,70 आया और जिसका प्रमाणित नोट भी कंपनी को भेज दिया। परिवादी को बाद में पता चला कि कागजात मिसप्लेस हो गए हैं। फिर परिवादी ने पुनः 16-02-2010 को दलाल के माध्यम से कागजात भेजे इसके बाद भी केसी शर्मा एंड कंपनी की ओर से साफ कर दिया है कि आपके केस का डिस्पोजल कर दिया गया है, कोई क्लेम नही बनता। कंज्यूमर फोरम ने उक्त इंश्योंरस कंपनी को आदेश दिया है कि इश्योंरेस क्लेम 14,28,090,70 धनराशि का 30 दिन के अंदर भुगतान करें।