मालेगांव ब्लास्ट केस
कानून रिव्यू/मुंबई
———————– मालेगांव ब्लास्ट केस में कर्नल पुरोहित की याचिका हो गई है इससे कर्नल पुरोहित को राहत मिलती नहीं दिख रही है। मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कर्नल पुरोहित द्वारा दायर की गई। उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मालेगांव ब्लास्ट मामले से यूएपीए को हटाने की मांग की थी। कर्नल पुरोहित ने कोर्ट में याचिका कर मांग की थी कि उनके खिलाफ चल रहे मालेगांव ब्लास्ट केस से यूएपीए यानी अनलाफुल एक्टिवीटिज (प्रिवेंशन) एक्ट की धारा को हटाया जाए। कर्नल पुरोहित का दावा था कि उनके खिलाफ लगाई गई यूएपीए की धारा वैध नहीं है।यूएपीए की धारा को इस केस में गलत तरीके से जोड़ा गया है। कोर्ट ने केस में लगे यूएपीए की धारा को वैध मानते हुए कर्नल पुरोहित की याचिका ख़ारिज कर दी है। 29 सितम्बर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था. इसमें 7 लोगों की मौत और करीब 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे. यह ब्लास्ट तब किया गया था, जब लोग रमजान की नमाज पढ़ने जा रहे थे।