कानून रिव्यू/गुजरात
गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल पर 5 हजार रुपये का जुर्माना ठोंक दिया है। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने अहमद पटेल पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि अदालत ने पूर्व में भी उनके वकील के आवेदन को खारिज कर दिया था और फिर से वही आग्रह करना कहां तक ठीक है। प्रतिवादी नंबर 1 ;पटेल की ओर से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। पटेल के वकील पी एस चंपानेरी ने निवेदन किया था कि गवाह बलदेवजी ठाकोर को सीडी पेश करने की अनुमति दी जाए जिसमें विधायकों के बयानों की उस समय की रिकॉर्डिंग है जब वे 2017 में राज्यसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत की नजरों में यह और कुछ नहीं, बल्कि प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, और आगे कुछ विस्तार में कहे बिना, गवाह बलदेवजी ठाकोर की ओर से सीडी पेश करने का निवेदन पूर्व के पांच जुलाई के आदेश के मद्देनजर खारिज किए जाने योग्य है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि इस तरह का आवेदन जुर्माने के साथ खारिज किए जाने योग्य है। इसलिए आवेदन 5 हजार रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है, जो प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा सुनवाई की अगली तारीख को जमा किया जाएगा। हाईकोर्ट ने 5 जुलाई को आदेश पारित कर गवाह रोहन गुप्ता को पेन ड्राइव पेश करने की अनुमति नहीं दी थी, जिसमें बेंगलुरु रिजॉर्ट में ठहरने के दौरान कांग्रेस विधायकों के कथित बयानों की रिकॉर्डिंग थी। कोर्ट भाजपा नेता बलवंत सिंह राजपूत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पटेल के राज्यसभा निर्वाचन को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। राज्यसभा चुनाव में बलवंत सिंह राजपूत हार गए थे। उन्होंने दावा किया कि पटेल ने अपने पक्ष में मतदान के लिए कांग्रेस विधायकों को रिश्वत दी थी।