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कानूनन 7 साल तक के बच्चों के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीःमैनवाल

11.02.2018 By Editor

विधिक सेवा प्राधिकरण की महिला शक्ति सामाजिक समिति के संयुक्त तत्वाधान में कार्यशाला  संपन्न

  • कानून रिव्यू/ग्रेटर नोएडा

—————————-गौतमबुद्धनगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की एक कार्यशाला महिला शक्ति सामाजिक समिति के तत्वाधान में तुगलपुर स्थित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में पोस्को एक्ट के बारे मे छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती नीलू मैनवाल ने विधिक जागरूकता कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि कानून सबके लिए समान है और प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने ’कानून क्या है?-बच्चों के लिए क्या कानून हैं और उनके क्या अधिकार हैं?’ विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सात साल तक उम्र के बच्चों के लिए कोई सजा नही होती है एंव इस तरह के बच्चों के लिए जेल नही होती है बल्कि वो बच्चे बाल सुधार गृह भेजे जाते हैं। किंतु सभी बच्चों को अपने छात्र जीवन का ख्याल रखते हुए गलत कामों से बचना चाहिए और खूब मन लगा कर पढाई करते हुए बडों खास माता पिता का आदर और सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से स्वर्णिम भविष्य का निमार्ण होता है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब और बेसहारा लोगो की कानूनी मद्द के लिए कई तरह का योजनाएं चला रही है ताकि कोई भी शोषित व उत्पीडित व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रह पाए। महिला शक्ति सामाजिक समिति की अध्यक्ष श्रीमती साधना सिन्हा ने गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कोई कोई टच हमे अच्छा नही लगता है जब सामने वाली की नीयत खराब हो अर्थात कई बार ऐसा होता है जब आंगुतक हाथ मिलाता है तो टचिंग के हाव भाव दूसरे होते हैं। इन सब चीजों से बचना चाहिए तभी एक सभ्य समाज का निमार्ण हो सकता है। इस मौके पर महिला शक्ति सामाजिक समिति की शशि कौशिक, अंजु पुंडीर, वीणा शुक्ला, उषा वत्स, पुर्णिमा नाथ, अर्चना निराली कार्यकत्रियां और पनैलिस्ट राहुल, पुनीत,आदित्य भाटी तथा जिम्स कॉलेज के प्रोफेसर व छात्र छात्राओं ने विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यशाला में भाग लिया।

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