रेप के बाद मां बनी नाबालिग
कानून रिव्यू/ नई दिल्ली
—————————नाबालिग रेप के बाद मां बन गई और अब कानून के साथ साथ ममता से भी जंग लड रही है। कानून कहता है कि बच्चा मां को नही दिया जाएगा मगर मामता है कि मानती की नही है? आखिरकार ममता की जीत हुई और बच्चा उसे ही मिल गया। सुपौल में बलात्कार की शिकार हुई एक 13 साल की लड़की ने बच्ची को जन्म दिया है। जन्म देते ही बाल संरक्षण इकाई के अधिकारियों ने बच्ची की बेहतर परवरिश के लिए सरकारी संरक्षण में देने को कहा लेकिन मां का दिल नहीं माना। रेप के बाद गांव में शर्मिंदगी की जिंदगी जी रही पीड़िता ने बच्ची को अपने साथ रखने की जीद शुरू कर दी। इसमें उसके घर वालों ने भी साथ दिया। ममता की इस जंग में उसका साथ देने के लिए बाकायदा महिला थाना प्रभारी प्रेमलता भी कूद पडी। सुपौल महिला थाने की प्रभारी प्रेम लता ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से बात की और बताया कि अदालत के आदेश के मुताबिक ही कोई कदम उठाया जा सकता है और तब तक रेप पीड़िता के पास ही बच्चा रहेगा। रेप का आरोपी जेल में हैं। पिछले साल आरोपी ने लड़की के साथ कई दिनों तक रेप किया जिससे वो गर्भवती हो गई और इसका पता पांच महीने बाद चला। कानून के मुताबिक 20 हफ्ते से ज्यादा का गर्भ होने पर गर्भपात की इजाजत नहीं दी जा सकती बशर्ते मां की जिंदगी पर कोई खतरा न हो। बाल संरक्षण इकाई की दलील थी कि पीड़िता की मानसिक और शारीरिक स्थिति को देखते हुए वे बच्ची को अपने पास रखना चाहते हैं।