- केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनो कों किस आधार पर राज्य सरकारें चुनौती दे सकती हैं। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार द्वारा आधार कार्ड की वैद्यता के चुनौती देने वाली याचिका पर की है। कोर्ट ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार के आधार कार्ड एक्ट की वैद्यता पर ही सवाल उठाने हैं तो राज्य सरकार के मुखिया की हैसियत से नही बल्कि एक आम नागरिक की हैसियत उठाना चाहिए। कल को केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों के कानून को रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है ऐसी परिपाटी अमल में नही लानी चाहिए।
आधार कार्ड पर ममता बनर्जी को झटका, सुप्रीम कोर्ट उठाया सवाल
- कानून रिव्यू/नई दिल्ली
………………………………केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनो कों किस आधार पर राज्य सरकारें चुनौती दे सकती हैं। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार द्वारा आधार कार्ड की वैद्यता के चुनौती देने वाली याचिका पर की है। कोर्ट ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार के आधार कार्ड एक्ट की वैद्यता पर ही सवाल उठाने हैं तो राज्य सरकार के मुखिया की हैसियत से नही बल्कि एक आम नागरिक की हैसियत उठाना चाहिए। कल को केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों के कानून को रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है ऐसी परिपाटी अमल में नही लानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है इन मामलों पर विचार करना जरूरी है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं में आधार की अनिवार्यता के खि़लाफ़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की याचिका पर सवाल उठाए है। कोर्ट ने कहा राज्य सरकार ने एक्ट की वैधता को कैसे चुनौती दी, अगर चुनौती देनी है तो ममता बनर्जी एक नागरिक की तरह चुनौती दें। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है इन मामलों पर विचार करना जरूरी है। कोर्ट ने याचिका में संशोधन करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि कल को केंद्र राज्य सरकार के कानून को चुनौती देने लगेगा ऐसे में राज्य सरकार संसद के कानून को कैसे चुनौती दे सकती है। सरकार कानून को चुनौती देने की बजाय याचिका में संशोधन करे। ममता सरकार की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि इससे कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं हालांकि उन्होंने कहा कि वो याचिका में संशोधन करेंगे।.