यूपी पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
कानून रिव्यू/नई दिल्ली
कोरोना वायरस संकट के दौर में यूपी पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती 2 मई को ही होगी। यूपी पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती को कुछ समय के लिए टालने लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। राज्य में पंचायत चुनावों की मतगणना से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोरोना संकट को देखते हुए मतगणना को स्थगित कर दिया जाए तो कोई आसमान नहीं टूटे पडे़गा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 2 लाख से अधिक सीटों की काउंटिंग होगी और इसके लिए केवल 800 केंद्र हैं, तो आप प्रति केंद्र लगभग 800 सीटों की गिनती करेंगे। हर सीट पर कई उम्मीदवार होंगे। ऐसे में फिर आप काउंटिंग स्टेशन पर प्रति व्यक्ति 75 लोगों की सीमा को कैसे सुनिश्चित करेंगे? आज शनिवार को भारत में कोरोना वायरस के 4 लाख से अधिक नए केस सामने आए हैं और महज 24 घंटे में ही 3500 से अधिक लोगों की मौतें हुई हैं। इस याचिका में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान चुनाव ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वालों का हवाला दिया गया है और वोटों की गनती पर कोरोना की वजह से रोक लागने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को कोविड-19 प्रोटोकाल और विशेष एहतियात बरते जाने का भरोसा दिलाए जाने पर वोटो की गिनती 2 मई को ही कराए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशा के अनुसार प्रत्याशियो/अभिकर्ताओं द्वारा मतगणना प्रारम्भ होने के 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर या रैपिड एन्टीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट या कोविड. 19 वैक्सीनेशन कोर्स पूरा किए जाने की रिपोर्ट दिए जाने के बाद मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट/थर्मामीटर से टेस्ट करने के बाद स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क होगी जहां आवश्यक दवाईयों के साथ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। कोई भी व्यक्ति मास्क लगाकर परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश करेगा। मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केन्द्र के बाहर भीड़ एकत्र नहीं होने दी जाएगी। मतगणना केंद्र/हाल में सामाजिक दूरी, उपयुक्त वेन्टीलेशन, खिड़कियों और एक्जास्ट पंखों का प्रबन्ध राज्य आपदा प्रबन्ध के प्रोटोकाल के अनुसार होगा। मतगणना केंद्रों को मतगणना प्रारम्भ होने से पहले, मतगणना के दौरान पाली परिवर्तन के समय और मतगणना समाप्ति पर सैनिटाइज किया जाएगा। मतपेटिकाओं और स्टील ट्रंक को भी सैनिटाइज किया जाएगा। मतगणना टेबिल की संख्या कोविड.19 की गाइड लाइन के दृष्टिगत रखी जाएगी। मतगणना हाल/ कक्ष परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। सैनिटाइजर साबुन और पानी की व्यवस्था होगी और सभी व्यक्तियों को अपना हाथ सैनिटाइज करना होगा। जिस व्यक्ति को कोविड.19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि हो, उसे मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। विजय जुलूस प्रतिबन्धित रहेगा, कोई भी प्रत्याशी या समर्थक विजय जुलूस नहीं निकालेगा।