नेशनल हेराल्ड केस
कानून रिव्यू/नई दिल्ली
—————-पटियाला हाउस कोर्ट ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से नेशनल हेराल्ड केस में सबूत मांग लिए गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी पर आरोप है कि वे सोशल मीडिया पर टिप्पणियां करके नेशनल हेराल्ड केस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने बताया कि स्वामी को मुकदमे के संबंध में ट्वीट करने से रोकने का आदेश पारित किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी और इसी दिन सुब्रमण्यम स्वामी को सबूत रिकॉर्ड कराने का भी आदेश दिया गया है। पिछली सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील आरएस चीमा ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल को बताया कि स्वामी ट्वीट करके आरोपियों का चरित्रहनन कर रहे हैं। वकील ने कहा शिकायतकर्ता स्वामी आरोपियों की तरफ से पेश हुए वकीलों का भी अपमान कर रहे हैं और केस के गुण.दोष पर टिप्पणी करके मौजूदा जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वोरा की तरफ से ही पेश हुईं वकील तरन्नुम चीमा ने अदालत ने अनुरोध किया कि वह स्वामी को मुकदमे के संबंध में ट्वीट करने से रोकने वाला आदेश पारित करें। भाजपा नेता स्वामी ने एक निजी आपराधिक शिकायत में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य पर धोखाधड़ी और रकम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जरिए महज 50 लाख रुपए की रकम देकर एसोसिएट जर्नल्स से कांग्रेस के जरिए वसूले जाने वाली 90.25 करोड़ रुपए की रकम का अधिकार हासिल कर लिया।