कानून रिव्यू/गौतमबुद्धनगर
कोविड.19 के बढ़ते संक्रमण के कारण जिला न्यायालय में पुराने मामलों की सुनवाई टल गई है। अब सिर्फ लंबित व नये जमानत प्रार्थना पत्र अग्रिम जमानत के मामले,निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के साथ.साथ विचाराधीन बंदियों के रिमांड व उन सभी मामलों की सुनवाई करेंगे जिनमें माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समयबद्ध निस्तारण का आदेश दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर के सचिव विकास कुमार वर्मा और पैनल अधिवक्ता ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर आदित्य भाटी एडवोकेट ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जिला अदालतों व अधीनस्थ अधिकरणो के लिए गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत जिला न्यायालयों में लंबित व नये जमानत प्रार्थना पत्र अग्रिम जमानत के मामले , निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के साथ-साथ विचाराधीन बंदियों के रिमांड वह उन सभी मामलों की सुनवाई करेंगे जिनमें माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समयबद्ध निस्तारण का आदेश दिया गया है | माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश में जिला न्यायालय में ईमेल आईडी [email protected] संचालित की गई है, जिस पर नवीन वाद वह जमानत प्रार्थना पत्र आदि प्रस्तुत किए जा सकेंगे , ईमेल से भेजे जाने वाले प्रार्थना पत्रों में विद्वान अधिवक्ता व वादकारी का नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आदि अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है । सभी व्यक्ति इ – कोर्ट एप https://district. ecourt.gov.in/Gautam-buddha-nagar के माध्यम से अपने वादों की अग्रिम तिथि आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपनी हेल्पलाइन नंबर 81785 08431 एवं 971 653 5455 व ईमेल [email protected] संचालित की गई है जिसकी सहायता से जनसामान्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ,इसके साथ ही उपरोक्त निर्देशों के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सक्रिय पराविधिक स्वंय सेवको द्वारा प्रचार प्रसार का कार्य भी कराया जा रहा है।