सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर लॉकडाउन के दिशा.निर्देशों का पालन करवाने की मांग की गई
कानून रिव्यू/नई दिल्ली
कोविड-.19 महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के उचित कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य में सैन्य बलों की तैनाती की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। यह जनहित याचिका लॉकडाउन के दिशा.निर्देशों के पालन करवाने में उत्तरदाताओं द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रणनीति तैयार करने के निर्देश देने की भी मांग करती है। याचिका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या राष्ट्रीय जांच एजेंसी से देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के जमा होने से संबंधित मामलों की जांच करने के निर्देश देने की भी मांग करती है। कमलाकर आर शेनॉय की ओर से एडवोकेट.ऑन.रिकॉर्ड ओमप्रकाश परिहार और एडवोकेट दुष्यंत तिवारी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्य के अधिकारियों ने कोविड- 19 मामलों की तेजी से वृद्धि के बावजूद बड़े पैमाने पर भीड़ ले जाने की अनुमति देकर कोरोना वायरस से लोगों के जीवन को सुरक्षित करने में विफल रहे हैं। आनंद विहार बस टर्मिनल पर बिहार और यूपी के प्रवासियों के जमा होने जैसी विभिन्न घटनाओं का उल्लेख याचिका में किया गया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने श्रमिकों को उनके घरों से निकलने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए और यहां तक कि उन्हें जाने के लिए डीटीसी बसों की भी व्यवस्था उपलब्ध करवाई। निजामुद्दीन में मरकज में धार्मिक सभा का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें हजारों लोग तब्लीगी जमात की एक धार्मिक मंडली में शामिल हुए थे। उक्त सभाओं को रोकने में दिल्ली सरकार की विफलता के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका लंबित है। गत दिनांक 14-04-2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा के साथ गुजरात, तेलंगाना और मुंबई में हजारों लोगों की भीड़ जमा होने के कई उदाहरण सामने आए। याचिका में कहा गया कि ये जमावड़ा तब जुटाए जाने की अनुमति दी गई थी जब पूरे भारत में कोविड-19 मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ये राज्य कई में कोविड-.19 मामलों को देख रहे हैं, वास्तव में ये राज्य कोविड-19 प्रभावित मामलों के शीर्ष 10 राज्यों में से हैं। याचिका में दावा किया गया है कि इस तरह लोगों का जमा होना कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लॉकडाउन योजना को तोड़ने के लिए बनाई गई योजना का एक हिस्सा है। याचिका में उन खबरों के बारे में भी बताया गया है जिसमें कहा गया था कि एकत्र किए गए अधिकांश लोग प्रवासी श्रमिक नहीं हैं जो घर वापस जाना चाहते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो बिना सामान के खाली हाथ जमा हुए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के अधिकारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं और जिन लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है या जो उपचाराधीन हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। दलील में यह भी कहा गया है कि इन स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता है। अप्रैल के महीने में होने वाले एक धार्मिक त्योहार के बारे में आशंका बढ़ गई है, अगर कोरोना वायरस हॉटस्पॉट क्षेत्रों में उचित सशस्त्र बल तैनात नहीं किया जाता है, तो अस्पताल क्षेत्र के लोगों, पुलिस सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि पर हमलों की आशंका बढ़ जाएगी और सांप्रदायिक झड़पें आदि हो सकती हैं जो भारत में कोरोनावायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अच्छा संकेत नहीं है। यह याचिका कहती है कि उल्लंघनों की घटना की जांच सक्षम राष्ट्रीय जांच एजेंसी जैसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि ये युद्ध छेड़ने के प्रयास हैं और आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करना पर्याप्त नहीं होगा। एक निवारक उपाय के तहत कुछ कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है । इस मामले को आगामी सप्ताह में सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है।