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कोविड.-19 संकट में सांप्रदायिक वैमनस्य के लिए राष्ट्र तैयार नहीं

09.05.2020 By Editor

महिलाओं द्वारा सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के मामले मे दिल्ली की कोर्ट की टिप्पणी

16 अप्रैल 2020 को लाल कुआं के रोगरन इलाके में दो अज्ञात महिलाओं ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील टिप्पणी कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप ये महिलाएं लोहे का सरिया लिये हुए थीं और लॉकडाउन की परवाह किए बगैर इलाके में रूप से घूम रही थीं।

कानून रिव्यू/ दिल्ली

कोविड.19 संकट में सांप्रदायिक वैमनस्य के लिए राष्ट्र तैयार नही है। यह टिप्पणी दिल्ली कोर्ट ने की है। साथ ही पुलिस को उन दो महिलाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया, जिन्होंने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील टिप्पणी की और मध्य दिल्ली के लाल कुआं इलाके में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया। कोर्ट का आदेश एक स्थानीय निवासी वैज इस्लाम की अर्जी पर आया है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि 16 अप्रैल को लाल कुआं के रोगरन इलाके में दो अज्ञात महिलाओं ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील टिप्पणी कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये महिलाएं लोहे का सरिया लिये हुए थीं और लॉकडाउन की परवाह किए बगैर इलाके में रूप से घूम रही थीं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इस घटना की सूचना पुलिस को दी लेकिन आज की तारीख तक इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ऋषभ कपूर ने हौज काजी पुलिस थाने के प्रभारी को इस सिलसिले में आईपीसी की संबद्ध धाराओं के तहत एक मामला दर्ज करने और उसके मुताबिक मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा यह घटना जहां हुई वह एक संवेदनशील इलाका है, जहां पहले भी साम्प्रदायिक तनाव देखने को मिले हैं। इसलिए यदि इस तरह की घटनाओं पर कानून हरकत में नहीं आता है तो यह लोक शांति में खलल डालेगा और सौहार्द बिगाड़ने की ओर ले जाएगा, जिसके लिए राष्ट्र मौजूदा कोविड.19 संकट के दौरान तैयार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब पुलिस के पास किसी संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है तो मामला दर्ज करने के लिये वह कर्तव्यबद्ध है। इस्लाम ने दावा किया कि उक्त महिलाओं ने इलाके में मकानों और दुकानों के दरवाजे तोड़ कर लोगों को परेशान किया तथा यह कथित घटना कैमरे में दर्ज की गई और उसे यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया। इस्लाम ने यह दावा भी किया कि उन्होंने थाना प्रभारी को व्हाट्सएप पर सूचना देने के अलावा संबद्ध पुलिस उपायुक्त को ईमेल के जरिए सूचना दी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पुलिस ने कोर्ट को बताया कि दोनों महिलाओं का पता लगा लिया गया है और यह पाया गया कि वे सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना दे रही थी क्योंकि वे गैर सरकारी संस्था के लिए काम करती हैं। पुलिस ने कार्रवाई रिपोर्ट में कहा कि जांच के दौरान कोई संज्ञेय अपराध नहीं पाया गया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अगर पता चलता है कथित घटना की वजह से संज्ञेय प्रकृति का अपराध हुआ है तो मामले की जांच पुलिस द्वारा किए जाने की जरूरत है।

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