सुंदर भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य निजामुद्दीन उर्फ निजाम उर्फ मुनीम अपराधिक ढंग से अर्जित की गई 25 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में कुर्क
कानून रिव्यू/गौतमबुद्धनगर
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह की एक और बड़ी कार्यवाही सुंदर भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य निजामुद्दीन उर्फ निजाम उर्फ मुनीम अपराधिक ढंग से अर्जित की गई 25 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की गई है। जनपद गौतमबुद्धनगर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के उपरान्त माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर/माफियाओं एवं आपराधियों तथा उनके सहयोगियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप ( निवारण ) अधिनियम.1986 की धारा 14 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत अपराध से अर्जित अचल संपत्तियों को लगातार कुर्क किया जा रहा है। डीसीपी जोन-3 राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आज दिनांक 30-11-2020 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात आपराधिक माफिया सुन्दर भाटी गैंग पंजीकृत संख्या डी.11 के सक्रिय सदस्य निजामुद्दीन उर्फ निजाम उर्फ मुनीम पुत्र हाजी जुम्मा निवासी नई आबादी कस्बा व थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए माफिया सुन्दर भाटी के दम पर आपराधिक रूप से कंपनियों से स्क्रैप के ठेके लेकर अवैध रूप से अर्जित धन द्वारा ली गई जमीन 2.9128 हैक्टेयर अनुमानित मूल्य 25 करोड़ की अचल संपत्तियों को कुर्क लिया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व से लेकर अभी तक अनिल दुजाना गैंग व सुंदर भाटी गैंग के सक्रिय सदस्यों पर कार्यवाही के दौरान लगभग 69 करोड़ रूपये की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत गैंगस्टर अधिनियम के तहत पुलिस आयुक्त आलोक सिंह द्वारा सम्पत्ति कुर्क की कार्यवाही की गई है, जो भविष्य में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों/माफियाओं के विरूद्ध जारी रहेगी।