कानून रिव्यू/गौतमबुद्धनगर
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से द्वारा गैंगस्टर, माफियाओं एवं अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 करोड़ 50 लाख की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। वर्तमान तक पुलिस द्वारा लगभग 44 करोड़ रूपए की संपत्ति को किया गया है। गैंगस्टर/माफियाओं एवं आपराधियों तथा उनके सहयोगियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम.1986 की धारा 14 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत अपराध से अर्जित चल एंव अचल संपत्तियों को कुर्क किए जाने हेतु पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह द्वारा आदेशित किया गया है। आज दिनांक 18-11-2020 को संजय भाटी पुत्र रामपाल निवासी मोमनाथल थाना नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर की पत्नी वीरवती के नाम ग्राम मोमनाथल स्थित खाता संख्या 198 भूमि गाटा संख्या 320 रकबा 0.3900 हेक्टेयर को मु0अ0स0 1405ध्2019 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर में धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 03 करोड 08 लाख है। इसमें एक लाईसेन्सी पिस्टल कीमत लगभग 12 लाख रूपये, एक पोपलेन मशीन कीमत लगभग 30 लाख रूपये तथा एक मोटर साइकिल कीमत लगभग 25 हजार रूपये है। कुल संपत्ति की कीमत लगभग 03 करोड 50 लाख रूपये है।