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आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 02 वर्ष 11 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा
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कानून रिव्यू/गौतमबुद्धनगर
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी नीटू विश्नोई के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के फलस्वरुप अभियुक्त अजय उर्फ भुल्लन पुत्र शिवाजी शर्मा निवासी चिपियाना खुर्द तिगरी, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर को माननीय न्यायालय एडीजे /स्पेशल पोक्सो-1 गौतमबुद्धनगर निरंजन कुमार द्वारा आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 02 वर्ष 11 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान तृतीय के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह के निर्देशन में अभियोजन अधिकारी नीटू विश्नोई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मु0अ0सं0 83/2016 धारा 452, 302, 326 भादवि व 10 पॉक्सो अधिनियम थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर में माननीय न्यायालय एडीजे/ स्पेशल पोक्सो-1 द्वारा अभियुक्त अजय उर्फ भुल्लन पुत्र शिवाजी शर्मा निवासी चिपियाना खुर्द तिगरी, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर को माननीय न्यायालय एडीजे/स्पेशल पोक्सो-1 निरंजन कुमार द्वारा आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 02 वर्ष 11 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा होगा। घटना- वादी द्वारा दिनांक 07/03/2016 को थाना बिसरख पर सूचना दी गई थी कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 07/03/2016 की रात्रि को वादी के घर की छत पर आकर वादी की पुत्री के साथ मारपीट कर उसके साथ बलात्कार करने व उसे आग लगाकर जला देने की घटना को अंजाम दिया गया था जिसके संबंध में थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 83/2016 धारा 452, 302, 376A, 326 भादवि व 10 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया था व पुलिस द्वारा दिनांक 07/03/2016 को ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी के कारण लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।