पोक्सो अदालत ने मात्र 164 दिन के भीतर ही फैसला सुनाते हुए भविष्य के लिए उदाहरण पेश किया
कानून रिव्यू/गौतमबुद्धनगर
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर एवं अभियोजन अधिकारी नीतू बिश्नोई के द्वारा महिला संबंधित अपराध में गहन पैरवी करने के फलस्वरुप अभियुक्त प्रदीप उर्फ लेफ्टी निवासी ग्राम रामपुर थाना गभाना अलीगढ़ को माननीय न्यायालय पोक्सो.1 अनिल कुमार द्वारा आजीवन कारावास एवं 51 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट मीडिया प्रवक्ता ने बताया कि थाना क्षेत्र दादरी के अंतर्गत दिनांक 08/10/2020 को गैंगरेप से संबंधित एफआईआर मु0अ0स0 683/2020 धारा 376, 323 आईपीसी व 5/6 पोक्सो अधिनियम थाना दादरी गौतमबुद्धनगर पंजीकृत हुआ था। इसमें तत्काल प्रभाव से डीसीपी महिला एवं सुरक्षा वृंदा शुक्ला द्वारा घोषित किया गया था कि इसमें अभियुक्त को फास्ट ट्रैक ट्रायल से सजा दिलाई जाएगी। गौतमबुद्धनगर पुलिस/प्रभारी निरीक्षक दादरी राजवीर सिंह चौहान द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए मात्र 05 दिन के अंदर दिनांक 13/10/2020 को चार्जशीट दाखिल की गई एवं मुख्यालय/विधि विज्ञान प्रयोगशाला से समन्वय स्थापित कर 05 दिन के अंदर ही रिपोर्ट मंगवाई गई एवं कड़ी मेहनत करते हुए आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य जुटाए गए तथा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। जिसमे आज माननीय न्यायालय पोक्सो.1 अनिल कुमार द्वारा उक्त मुक़दमे को प्राथमिकता देते हुए फास्ट ट्रैक ट्रायल चलाया गया तथा अभियोजन अधिकारी नीतू बिश्नोई की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप मुख्य आरोपी को मात्र 164 दिन के भीतर ही कड़ी सजा सुनाते हुए भविष्य के लिए उदाहरण पेश किया गया व अन्य आरोपी को भी 15 दिन के अंदर प्रभावी कार्रवाई कर सजा दिलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रभावी पैरवी के कारण अब तक 63 अभियुक्तों को सजा दिलाई जा चुकी है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।