कानून रिव्यू/ग्रेटर नोएडा
गौतमबुद्धनगर में इस बार सामान्य पटाखे नहीं मिलेंगे और सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री की ही इजाजत दी जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जनपद में दुकानदारों द्वारा केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएंगे। इसके लिए दुकानदारों को शपथ पत्र देना होगा। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायलय ने 115 कंपनियों को लाइसेंस दिया है जिसके अंतर्गत पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन की ओर से एनसीआर में 28 इंडस्ट्री को ग्रीन पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिन इंडस्ट्री को ग्रीन पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस दिए गए है, उनके द्वारा दुकानदारों को एक बार कोड दिया जाएगा। जिसकी सहायता से यह पता लगाया जा सकता है, यह ग्रीन पटाखे हैं या नहीं। अतः जनपद में ग्रीन पटाखे बेचने के इच्छुक दुकानदार अपना आवेदन शपथ पत्र के साथ भरकर जमा करें। यदि कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के ग्रीन पटाखे या अन्य पटाखे बेचते पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।