एनजीटी के नियमों का उल्लघंन करने पर 22 लोगो को जुर्माने का नोटिस
कानून रिव्यू/ग्रेटर नोएडा
—————————जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर ब्रजेश नारायण सिंह के निर्देशन में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ताकि पूरे जनपद में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में नगर मजिस्ट्रेट नोएडा के द्वारा 11 संस्थाओं को क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जुर्माना लगाते हुए, 5-5 हजार रूपये के नोटिस जारी किए हैं, और 1 सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया गया है। अन्यथा की दशा में संबंधित फर्मों के माध्यम से जुर्मानें की राशि वसूलने की कार्यवाही की जाएगी। नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा जिन संस्थाआें पर जुर्माना लगाया गया है, उसमें स्वामी/प्रबन्धक सौरभ बिल्डर्स ग्राम बिसई सेक्टर 70 नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक प्लॉट नं0 बी 23 सेक्टर 80 नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक बंसल ट्रेडर्स ग्राम बिसई सेक्टर 70 नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक चौधरी ट्रेडर्स, स्वामी/प्रबन्धक अरविन्द बिल्ड़िग मैटेरियल सप्लायर, ग्राम बिसई सेक्टर 70 नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक मैसर्स दिल्ली कन्ट्रोल डिवाइसेस प्रा0लि0 ए-33, सेक्टर 59 नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक प्लॉट नं0 सी-85,86 होजरी काम्पलेक्स नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक प्लॉट नं0 सी 39 ब्लॉक सी, फेस 2 नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक मैसर्स जेनरोस पावर प्रा0लि0 32बी ब्लॉक सी फेस 2 नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक प्लॉट नं0 ए-5/ए सेक्टर 80 नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक प्लॉट नं0 डी-25 सेक्टर 80 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर सम्मलित है। इसी प्रकार नगर मजिस्ट्रेट नोएडा के द्वारा 6 संस्थाओं को क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आधार 50-50 हजार रूपये के नोटिस जारी किये गये। नगर मजिस्ट्रेट के जिन संस्थाआें को नोटिस जारी किये गए, उसमें स्वामी/प्रबन्धक ए 32 सेक्टर 2 नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक एस0एम0 टावर 21 सेक्टर 127 नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक एन0पी0बी0 एक्सपोर्ट्स बी 28 सेक्टर 132 नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक प्लॉट नं0 335,336, स्वामी/प्रबन्धक प्लॉट नं0 394 इकोटेक 1 एक्सटेंशन कासना ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक ब्लाक ए सेक्टर 105 नोएडा सम्मलित है, तथा 4 संस्थाओं को 20-20 हजार रूपये के नोटिस जारी किये, जिसमें स्वामी/प्रबन्धक प्लॉट नं0 बी-121 फेस-2, नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक मैसर्स प्रेस्टएअर सिस्टम लि0 बी-127 फेस 2 नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक सन ट्रांसमोवर इण्डिया प्रा0लि0 बी-106 फेस 2 नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक प्लॉट नं0 बी-111 फेस-2 नोएडा एवं 1 संस्था स्वामी/प्रबन्धक प्लॉट नं0 आरपी 06 सेक्टर 132 नोएडा को 30 हजार रूपये का नोटिस जारी किया गया। नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा यह सभी नोटिस संबंधित फर्मों को एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की रिपोर्ट पर जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर संबंधित व्यक्ति एवं फर्मों के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
बिना पंजीकरण के संचालित होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, बैंकट हॉल पर 08 को नोटिस
कानून रिव्यू/ग्रेटर नोएडा
————————–जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर बीएन सिंह के निर्देशन में नगर मजिस्ट्रेट नोएडा महेंद्र कुमार सिंह के द्वारा जनपद में बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे होटल, गेस्ट हाउस, पीजी एवं बैंकट हाल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे 08 संस्थाओं को नोटिस जारी किया गया है। उसमें हितेश चौहान, रिव शर्मा स्वामी/प्रबन्धक राजेन्द्र हाउस कोहली विहार सेक्टर 49 नोएडा, विनोद कटिहार स्वामी/प्रबन्धक बी-52, सेक्टर 51 नोएडा, विनोद कटिहार स्वामी/प्रबन्धक बी-47, सेक्टर 51 नोएडा, विनीत, नितिन(मोसकेट) स्वामी/प्रबन्धक के-09 सेक्टर-49 नोएडा, सौरभ गर्ग स्वामी/प्रबन्धक ए-66 सेक्टर 51 नोएडा, संजय शर्मा स्वामी/प्रबन्धक डी-141 सेक्टर 51 नोएडा, बी0के0 गुप्ता स्वामी/प्रबन्धक डी-188, सेक्टर 51 नोएडा, बी0के0 गुप्ता स्वामी/प्रबन्धक डी-194 सेक्टर 51 नोएडा को नोटिस जारी किया गया है। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि यदि नोटिस के सापेक्ष संबंधित संस्थाओं के द्वारा सराय एक्ट में पंजीकरण समय सीमा के अंतर्गत नहीं कराया जाएगा तो संबंधित संस्थाओं को सील करने की कार्यवाही की जाएगी।