कानून रिव्यू/गौतमबुद्धनगर
कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए गौतमबुद्धनगर में धारा 144 को 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जनपद में रात्रि 11 से सुबह 5 तक रात्रि कर्फ्यू भी लागू रहेगा। इसके उल्लंघन पर सख्ती कार्रवाई के आदेश पुलिस को मिले हैं। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था गौतमबुद्धनगर आशुतोष द्विवेदी ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए बताया कि जिले में पहले से ही 31 दिसंबर 2021 तक धारा 144 लागू है,मगर कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका को देखते हुए इसमें संशोधन करते हुए 25 दिसंबर से नया आदेश लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस आदेश के तहत अब 31 जनवरी 2022 तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके अलावा संक्रमण की रोकथाम के लिए जनपद में कहीं भी बिना मॉस्क, सेनेटाइजर, सामाजिक दूरी के बिना सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जनपद में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं, मालवाहक वाहनों, एंबुलेंस, कोविड से जुड़े कर्मिक, पुलिसकर्मी, रात्रि उद्योगों से जुड़े कर्मचारियों को आने जाने में छूट दी गई है। शादी समारोह में बंद स्थानों पर 200 से अधिक की संख्या मान्य नहीं है। किसी भी प्रकार के बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन, जुलूस आदि निकालना प्रतिबंधित है। ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार की ध्वनि प्रदूषण पर पूरी तरह से रोक रहेगी।