कानून रिव्यू/गौतमबुद्धनगर
कोविड.19 संकट के मद्देनजर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 जो कि लोगों को गैरकानूनी ढंग से इकट्ठे होने से रोकती है उसे गौतमबुद्धनगर जिले में बुधवार 1 से 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि बुधवार को 58 और लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद जिले में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,362 तक पहुंच गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के लिए सबसे अधिक है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त कानून-व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि गौतमबुद्धनगर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध 31 जुलाई तक लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि गौतमबुद्धनगर में सभी तरह के राजनीतिक, सामाजिक, खेल या धार्मिक मण्डली, विरोध रैलियों या जुलूसों पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान चिकित्सा कर्मियों और आवश्यक सेवा प्रदाताओं को छोड़कर किसी को भी गौतमबुद्धनगर में आवागमन करने की अनुमति नहीं होगी।