

कानून रिव्यू/गौतमबुद्धनगर
गौतमबुद्धनगर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना यानी ;जीआरएपी लागू हो गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गौतमबुद्धनगर के क्षेत्रीय अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि गौतमबुद्धनगर में आज 15 अक्टूबर-2020 से डीजल जनरेटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब सिर्फ अस्पतालों में ही जरनेटर का इस्तेमाल होगा। उन्होंने बताया कि सभी सोसायटी और उद्योगों में कहीं भी डीजल जरनेटर नहीं चलेंगे, किसी विशेष परिस्थिति के लिए अनुमति लेनी होगी। साथ ही उद्योग और ढाबों पर कोयले का प्रयोग नहीं होगा। ढाबे के तंदूर पर भी रोक लगाई गई। इस दौरान कूड़ा जलाने व फेंकने और धूल उड़ाने पर भी रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और अलग.अलग विभाग की टीमें लगातार जगह.जगह जाकर निरीक्षण करेंगी। अगर कहीं पर नियमों का उल्लंघन मिला तो, सख्त कार्रवाई की जाएगी।