कोरोना के साये में एक बार फिर आया त्यौहारी सीजन
देखें. किन कामों की होगी छूट और किन पर होगा प्रतिबंध
कानून रिव्यू/गौतमबुद्धनगर
गौतमबुद्धनगर में 30 अगस्त तक धारा 144 प्रभावी कर दी गई है। जुलाई और अगस्त माह में आ रहे त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली से सटे गौतमबुद्धनगर में 30 अगस्त तक धारा 144 पुलिस कमिश्नरेट द्वारा लागू की गई है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा पांडे ने बताया कि जुलाई और अगस्त में सावन, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्यौहारों को देखते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते गौतमबुद्धनगर जिले में धारा 144 लागू की गई है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं तथा आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। किसी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल,मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभाएं बिना पूर्व अनुमति के नहीं होंगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति मान्य होगी। मेट्रो, बस और कैब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी। उन्होंने बताया कि ऑटो में चालक के साथ दो लोग, बैट्री वाले ई.रिक्शा में चालक सहित तीन लोग और चार पहिया वाहन में चार व्यक्तियों से ज्यादा नहीं बैठ सकते। उन्होंने ने बताया कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों, धर्म स्थलों में एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। मॉल, रेस्टोरेंट, होटल के अंदर सप्ताह में पांच दिन सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक क्षमता से 50 प्रतिशत ही लोगों को आने की अनुमति होगी।