
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, गौतमबुद्धनगर इंद्रजीत सिंह जोश ने कुख्यात गैंगस्टर आसु जाट की पत्नी पूनम की जमानत याचिका को खारिज किया


कानून रिव्यू/गौतमबुद्धनगर
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, गौतमबुद्धनगर इंद्रजीत सिंह जोश ने कुख्यात गैंगस्टर आसु जाट की पत्नी पूनम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस साल की शुरुआत में हुई ग्रेटर नोएडा वेस्ट निवासी गौरव चंदेल की हत्या के मामले कुख्यात गैंगस्टर आशु जाट की पत्नी पूनम की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। गौरव गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में मैनेजर थे। सरकारी वकील धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि 6 जनवरी वर्ष 2020 को ग्रेटर नोएडा में रहने वाले गौरव चंदेल की पर्थला गोल चक्कर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उनकी किया सेल्टोस कार, लैपटॉप व अन्य सामान लूट लिया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने उमेश उर्फ छोटे और आशु जाट की पत्नी पूनम आदि को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में की गई कार्रवाई में पुलिस ने लूटी गई कार, फर्जी नंबर प्लेट व अन्य सामान बरामद किया है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला था। कि जब आशु जाट ने गौरव चंदेल के साथ लूटपाट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था तब पत्नी पूनम मौके पर मौजूद थी। उन्होंने बताया कि गौरव चंदेल की हत्या व लूटपाट के मामले में गिरफ्तार पूनम की जमानत याचिका पर शनिवार को जनपद गौतमबुद्धनगर कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय गौतमबुद्धनगर इंद्रजीत सिंह जोश ने कुख्यात गैंगस्टर आशु जाट की पत्नी पूनम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।