कानून रिव्यू/कर्नाटक
—————————–कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से फ्रीज किए गए ग्रीनपीस इंडिया के बैंक खातों से संबंधित केस को रद्द कर दिया है। पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था को लोगों से मिलने वाली सहायता राशि अक्टूबर 2018 में बेंगलुरु कार्यालय में पड़े ईडी के छापे के बाद बंद हो गई थी। कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि ग्रीनपीस के खातों को तत्काल प्रभाव से खोला जाए। ग्रीनपीस इंडिया की कैंपेन निदेशक दिया देब का कहना है कि हम कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। यह फैसला न सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों के प्रति हमारी आस्था को मज़बूत करता है बल्कि हमारे कार्यों को भारतीय नियम कानून के दायरे में होने की गवाही देता है। हमें विश्वास है कि भारतीय न्याय व्यवस्था आने वाले दिनों में भी प्रकृति और पर्यावरण के हित में काम करने के हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगी। 14 फरवरी के अपने फैसले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि 5 अक्टूबर 2018 के अकाउंट को फ्रीज करने के आदेश को रद्द माना जाए क्योंकि उसकी 60 दिनों की समयावधि काफी पहले समाप्त हो चुकी है। इसलिए इस केस को समाप्त किया जाता है। दिया ने कहा कि हर महीने भारत के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हजारों नागरिक ग्रीनपीस इंडिया को आर्थिक सहयोग देते हैं। हमारे अकाउंट पर रोक लग जाने से उनके द्वारा दिया गया आर्थिक सहयोग हमें नहीं मिल पाया और संगठन को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस वजह से हमें छंटनी करनी पड़ी और कई कर्मचारियों की नौकरियां चली गईं।