साधारण कैद की सजा और एक रुपए का जुर्माना भी लगाया
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कानून रिव्यू/महाराष्ट्र
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सावधान! यदि किसी महिला को जाने अनजाने में छम्मक छल्लो कहा तो कोर्ट का हथोडा चल सकता है। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में छममक छल्लों कहने पर आप फंस जाएंगे और फिर भोगनी पड सकती है सजा और साथ में जुर्माना भी। ऐसा ही महाराष्ट्र राज्य की ठाणे की कोर्ट में हो चुका है। कोर्ट ने एक महिला को छममक छल्लो कह देने पर साधारण कैद और 1 रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है।
मजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति को ‘अदालत के उठने तक’ साधारण कैद की सजा सुनाई थी और उस पर एक रुपए का जुर्माना भी लगाया था। गौरतलब है कि आरोपी के एक पड़ोसी ने उसे अदालत में घसीटा था। पड़ोसी महिला की शिकायत के अनुसार, 9 जनवरी 2009 को जब वह अपने पति के साथ सैर से लौट रही थी, तब उसे एक कूड़ेदान से ठोकर लग गई। महिला ने कहा कि यह कूड़ेदान उक्त आरोपी ने सीढ़ियों पर रखा था।
आरोपी इस दंपति पर चिल्लाने लगा और उन्हें कई चीजें कहने के बीच उसने महिला को ‘छम्मक छल्लो’ कहकर पुकारा। इस शब्द से गुस्साकर महिला ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इन्कार कर दिया, तब महिला ने अदालत का रुख किया। यह मुकदमा 8 साल चला और अब न्यायिक मजिस्ट्रेट आर टी लंगाले ने उनके मामले को उचित ठहराते हुए कहा कि आरोपी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (शब्द, इशारे या किसी गतिविधि से महिला का अपमान) के तहत अपराध किया है।
मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा, यह एक हिंदी शब्द है. अंग्रेजी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है. भारतीय समाज में इस शब्द का अर्थ इसके इस्तेमाल से समझा जाता है। आम तौर पर इसका इस्तेमाल किसी महिला का अपमान करने के लिए किया जाता है। यह किसी की तारीफ करने का शब्द नहीं है, इससे महिला को चिढ़ होती है और उसे गुस्सा आता है।
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खास बातेंः-
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1ः-इस शब्द का इस्तेमाल महिला का अपमान करने के बराबर
2ः-शाहरुख की रॉ में हो चुका है इस गाने का इस्तेमाल
3ः-यह एक हिन्दी शब्द, अंग्रेजी में यह कोई शब्द नहीं
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