जिम ट्रेनर साजन भाटी हत्याकांड मे विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम गौतमबुद्धनगर, वेदप्रकाश वर्मा का फैसला
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) गौतमबुद्धनगर रोहताश शर्मा ने बताया कि अभियुक्तगण द्वारा गोलियों से ताबडतोड़ फायरिंग कर वादी के 28 वर्षीय पुत्र साजन भाटी की हत्या कारित की गई है। साजन भाटी उम्र करीब 28 वर्ष अपने घर के बाहर गेट पर ग्राम सलारपुर में खडा था, तभी दो गाडी जिनमें एक स्कार्पियो नंबर यूपी 16/बीएल 9475 व एक स्विफट कार आकर रूकी। इन दोनो गाडियों में सवार हुए लोग अपने अपने हाथों में अवैध हथियार लहराते हुए उसके बेटे साजन भाटी से बोले कि तू हमारे काम में रूकावट पैदा करता है। ताबड तोड फायरिंग में साजन भाटी के विभिन्न हिस्सों में लगी गोलियों की चोट के कारण प्रयाग अस्तपाल नोएडा में मृत्यु हो गई। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।
मौहम्मद इल्यास-’’दनकौरी’’/गौतमबुद्धनगर
——————————————–गौतमबुद्धनगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने साजन भाटी हत्याकांड में सभी 8 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन करावास, कठोर करावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम गौतमबुद्धनगर वेदप्रकाश वर्मा ने जिम ट्रेनर साजन भाटी की हत्या के मामले में अभियुक्त आमिर को आजीवन करावास और जुर्माना, त्रषिपाल भाटी को कठोर करावास और जुर्माना, नितिन भाटी को कठोर करावास, प्रदीप भाटी को कठोर करावास व जुर्माना, श्रीपाल भाटी कठोर करावास, जुर्माना, पपींद्र भाटी को कठोर करावास व जुर्माना, रिंकू भाटी कठोर करावास और कालू खारी को आजीवन करावास और अर्थदंड से दंडित किया है। सत्र परीक्षण संख्या 666 सन 2017 उ0 प्र0 राज्य- अभियोजन पक्ष प्रति अमिर निवासी राजीव कालौनी ग्राम सलारपुर जिलाः- गौतमबुद्धनगर, त्रषिपाल भाटी निवासी ग्राम सलारपुर थाना सेक्टर-39 नोएडा, जिलाः- गौतमबुद्धनगर, नितिन भाटी निवासी ग्राम सलारपुर थाना सेक्टर-39 नोएडा, जिलाः- गौतमबुद्धनगर, प्रदीप भाटी निवासी ग्राम सलारपुर थाना सेक्टर-39 नोएडा, जिलाः- गौतमबुद्धनगर, मु0अ0स0 सन 2017 अंतर्गत धारा 147,148,302,/149,120 बी भा0द0स0 थाना सेक्टर-39 नोएडा, एवं सत्र परीक्षण संख्या 721 सन 2017 उ0प्र0 राज्य- अभियोजन पक्ष प्रति पीपंद्र भाटी निवासी निवासी ग्राम सलारपुर थाना सेक्टर-39 नोएडा, जिलाः- गौतमबुद्धनगर, श्रीपाल भाटी निवासी ग्राम सलारपुर थाना सेक्टर-39 नोएडा, जिलाः- गौतमबुद्धनगर एवं सत्र परीक्षण संख्या 56 सन 2018 उ0प्र0 राज्य— अभियोजन पक्ष प्रति रिंकू भाटी निवासी ग्राम सलारपुर थाना सेक्टर-39 नोएडा, जिलाः- गौतमबुद्धनगर, सत्र परीक्षण संख्या 738 सन 2017 उ0प्र0 राज्य— अभियोजन पक्ष कालू उर्फ सविंद्र निवासी ग्राम सलारपुर थाना सेक्टर-39 नोएडा, जिलाः- गौतमबुद्धनगर, साजन भाटी की हत्या के मामले में सभी 8 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है और सजा व जुर्माने से दंडित किया गया है। वादी मुकदमा गजराज भाटी ने दिनांक 11-07-2017 को समय 22.10 बजे थाना सेक्टर-39 ,नोएडा, जिलाः- गौतमबुद्धनगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 11-07-2017 को समय करीब 7ः15 बजे सांयकाल उसका बेटा साजन भाटी उम्र करीब 28 वर्ष अपने घर के बाहर गेट पर ग्राम सलारपुर में खडा था, तभी दो गाडी जिनमें एक स्कार्पियो नंबर यूपी 16/बीएल 9475 व एक स्विफट कार आकर रूकी । इन दोनो गाडियों में सवार हुए लोग अपने अपने हाथों में अवैध हथियार लहराते हुए उसके बेटे साजन भाटी से बोले कि तू हमारे काम में रूकावट पैदा करता है। इसी बात को लेकर श्रीपाल भाटी पुत्र धनपाल भाटी, ़ऋषिपाल भाटी पुत्र धनपाल, प्रदीप भाटी पुत्र श्रीपाल भाटी, रिंकू भाटी पुत्र राजपाल भाटी, नितिन भाटी पुत्र जीता भाटी, पपींद्र भाटी श्रीपाल भाटी निवासीगण सलारपुर थाना सेक्टर-39 नोएडा जिलाः- गौतमबुद्धनगर व कालू भाटी निवासी तिलपता ग्रेटर नोएडा व 3 अन्य लोगों ने उसके बेटे पर ताबड तोड फायरिंग कर दी। आखिर बेटे साजन भाटी के विभिन्न हिस्सों में लगी गोलियों की चोट के कारण प्रयाग अस्तपाल नोएडा में मृत्यु हो गई। घटना के समय मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने घटना करते हुए समय देखा भी था। इस मामले में बचाव पक्ष के सभी विद्वान अधिवक्ताओं ने अलग अलग सुबूत पेश करते हुए बेगुनाही की दलीलें पेश कीं। जब कि अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) गौतमबुद्धनगर रोहताश शर्मा एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता आदेश खारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा गोलियों से ताबडतोड़ फायरिंग कर वादी के 28 वर्षीय पुत्र साजन भाटी की हत्या कारित की गई है, अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अधिकतम दण्ड से दंडित किया जाए। संबंधित पक्ष के विद्वान अधिवक्ताआेंं को सुनने और सबूतों को मद्दनेजर रखते हुए विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम गौतमबुद्धनगर वेदप्रकाश वर्मा ने साजन भाटी हत्याकांड में अभियुक्त आमिर को आजीवन करावास और जुर्माना, त्रषिपाल भाटी को कठोर करावास और जुर्माना, नितिन भाटी को कठोर करावास, प्रदीप भाटी को कठोर करावास व जुर्माना, श्रीपाल भाटी कठोर करावास, जुर्माना, पपींद्र भाटी को कठोर करावास व जुर्माना, रिंकू भाटी कठोर करावास और कालू खारी को आजीवन करावास और अर्थदंड से दंडित किया है। इनमें दोषसिद्ध अभियुक्त आमिर को भा0द0स0 की धारा 302 सपठित धारा 120बी/149 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं अंकन 20,000/रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 09 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं अंकन 2000/.रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। दोषसिद्ध अभियुक्त ऋषिपाल भाटी को भा0द0स0 की धारा 147 के अंतर्गत 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं अंकन 1000/. रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा तथा भा0द0सं0 की धारा 148 के अंतर्गत डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास एवं अंकन 1500/.रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा तथा भा0द0स0 की धारा 302 सपठित धारा 120बी/149 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं अंकन 20,000/ रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 09 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं अंकन 2000/ रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। दोषसिद्ध अभियुक्त नितिन भाटी को भा0द0स0 की धारा 147 के अंतर्गत 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं अंकन 1000/ रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा तथा भा0द0स0 की धारा 148 के अंतर्गत डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास एवं अंकन 1500/ रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा तथा भा0द0स0 की धारा 302 सपठित धारा 120बी/149 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं अंकन 20,000/ रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 09 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं अंकन 2000/ रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। दोषसिद्ध अभियुक्त प्रदीप भाटी को भा0द0स0 की धारा 147 के अंतर्गत 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं अंकन 1000/रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा तथा भा0द0स0 की धारा 148 के अंतर्गत डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास एवं अंकन 1500/. रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा तथा भा0द0स0 की धारा 302 सपठित धारा 120बी/ 149 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं अंकन 20,000/. रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 09 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं अंकन 4000/ रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। दोषसिद्ध अभियुक्त श्रीपाल भाटी को भा0द0स0 की धारा 147 के अंतर्गत 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं अंकन 1000/ रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा तथा भा0द0स0 की धारा 148 के अंतर्गत डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास एवं अंकन 1500/ रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा तथा भा0द0स0 की धारा 302 सपठित धारा 149 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं अंकन 20,000/ रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 09 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं अंकन 2000/ रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। दोषसिद्ध अभियुक्त पपीन्द्र भाटी को भा0द0स0 की धारा 147 के अंतर्गत 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं अंकन 1000/ रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा तथा भा0द0स0 की धारा 148 के अंतर्गत डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास एवं अंकन 1500/ रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा ’ तथा भा0द0स0 की धारा 302 सपठित धारा 149 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं अंकन 20,000/.रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 09 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। आयुध अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं अंकन 2000/ रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। दोषसिद्ध अभियुक्त रिंकू भाटी को भा0द0स0 की धारा 147 के अंतर्गत 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं अंकन 1000/ रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा तथा भा0द0स0 की धारा 148 के अंतर्गत डेढ वर्ष के कठोर कारावास एवं अंकन 1500/ रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा तथा भा0द0स0 की धारा 302 सपठित धारा 149 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं अंकन 20,000/ रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 09 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। दोषसिद्ध अभियुक्त कालू खारी उर्फ सविन्द्र को भा0द0स0 की धारा 120बी सपठित धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं अंकन 20,000/ रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 09 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। साथ ही न्यायालय ने प्रावधान किया है कि अर्थदण्ड की धनराशि जमा होने के पश्चात उसकी आधी धनराशि वादी मुकदमा गजराज सिंह को देय होगी। उपरोक्त सभी सजाएं साथ.साथ चलेंगी और अभियुक्तगण द्वारा जेल में बिताई गई अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाएगी।