कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, मानव दुर्व्यवहार या बेगारी से पीडित है, स्त्री या बालक है, मानसिक रुप से अस्वस्थ्य अथवा अन्यथा असमर्थ, जातीय हिंसा, अत्याचार, औद्योगिक कर्मकार, आदि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति निःशुल्क विधिक सलाह पाने के हकदार है– मिनाक्षी सिन्हा
कानून रिव्यू/ ग्रेटर नोएडा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर और महिला शक्ति सामाजिक समिति के संयुक्त तत्वाधान में शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व सीनियर सिविल जज श्रीमती मिनाक्षी सिन्हा ने विधिक साक्षरता शिविर में निशुल्क कानूनी सलाह के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि न्याय सभी के लिए उपलब्ध है और न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है। यदि कोई गरीब व्यक्ति अपना मामला न्यायालय में पेश करना चाहता है अथवा उसका कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो उस गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने में रुकावट नही होगी। वर्तमान समय में तहसील स्तरीय न्यायालय से उच्च न्यायालय एंव उच्चतम न्यायालय तक न्याय दिलाए जाने हेतु विधिक सेवा समितियां, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय एंव उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितियां कार्य कर रही हैं। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, मानव दुर्व्यवहार या बेगारी से पीडित है, स्त्री या बालक है, मानसिक रुप से अस्वस्थ्य अथवा अन्यथा असमर्थ, जातीय हिंसा, अत्याचार, औद्योगिक कर्मकार, आदि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति निःशुल्क विधिक सलाह पाने के हकदार है। निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला स्तर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तहसील स्तर पर सचिव व तहसीलदार तहसील विधिक सेवा समिति कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दूरस्थ ग्रामीण एवं दूरगामीय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ऑनलाइन से विधिक सेवाओ की जानकारी तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के संदर्भ में संवैधानिक उपबंध, दण्ड प्रक्रिया सहिता में विर्णित उपबन्ध व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये अद्यतन निर्णयों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई है। इस मौके पर शारदा विश्वविद्यालय के डीन प्रदीप कुलश्रेष्ठ, महिला शक्ति सामाजिक समिति की अध्यक्ष श्रीमती साधना सिन्हा, कॉलेज के स्टाफ व विधि के छात्र.छात्राएं उपस्थित रहें।