घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत महिलाओं के कानूनी अधिकारों की जानकारी दी
कानून रिव्यू/जेवर
जेवर तहसील क्षेत्र के ग्राम बंकापुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन शैलेंद्र सिंह छोकर ग्राम प्रधान एवं अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रधान संगठन जेवर के द्वारा किया गया। इसमें घरेलू हिंसा विषय पर प्रकाश डाला गया। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती नीलू मैनवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में की गई। जब कि कार्यक्रम का शुभारंभ आरएसएस पब्लिक स्कूल बंकापुर की छात्राओं के द्वारा राष्टगान, स्वागत वंदना तथा नृत्य प्रस्तुत करके किया गया तथा आयोजित शिविर के माध्यम से विशेष कर घरेलू हिंसा विषय पर संबंधित जानकारी तथा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त कानूनी अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई। शिविर में वक्ताओं के द्वारा विस्तार से बताया गया तथा परिवार व समाज में आपसी सामंजस्य बनाए रखे जाने के लिए अनुरोध किया गया जिससे आमजन को कानून का सहारा या उसकी आवश्यकता ना पढ़े। यह भी बताया कि महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार से मानसिक, आर्थिक ,वह शारीरिक उत्पीड़न करना दंडनीय अपराध है । इसके साथ अन्य विषय विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन एवं उद्देश्यों के बारे में भी बताया गया विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन निर्धन एवं असहाय व समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की सहायता के लिए किया गया है। जिससे कोई निर्धनता के अभाव में न्याय पाने से वंचित न रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य उद्देश निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाना ,लोक अदालतों के माध्यम से वादों का शीघ्र निस्तारण किया जाना है। वक्ताओं ने यह भी बताया कि लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर शीघ्र ही मामलों का निस्तारण हो जाता है तथा दीवानी वादों में तो अदा की गई कोर्ट फीस तक वापस किए जाने का प्रावधान है। इसके साथ यह भी बताया के समाज में पारिवारिक मामलो की संख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिसके समाधान हेतु माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशन में प्रत्येक जिले के दीवानी न्यायालय में मध्यस्थता एवं सुलह समझौता केंद्र का गठन किया गया है। जिसमें प्रत्येक कार्य दिवसों में सोमवार से शनिवार को पारिवारिक मामलों के साथ-साथ अन्य दीवानी तथा एनआई एक्ट आदि के मामलों की सुनवाई भी की जाती है, जिसमें मध्यस्थ के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल बना हुआ है जो दोनों पक्षों को पृथक पृथक और संयुक्त रुप से सुनकर तथा पक्षकारों की आपसी सहमति पर अपना निर्णय लेते हैं तथा उक्त मामलों को निस्तारण करने का प्रभावी एवं सार्थक प्रयास मध्यस्ता केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। जिसमें काफी सफलता भी मिल रही है। इसके अतिरिक्त जन सूचना का अधिकार अधिनियम, मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम आदि विषयों के संबंध मे वक्ताओं द्वारा छोटी-छोटी एवं महत्वपूर्ण जानकारियां विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाई गई तथा उपस्थित जन सामान्य से भी अनुरोध किया गया है कि वह इन जानकारियों का लाभ और लोगों तक भी पहुचाएं। उक्त कार्यक्रम में तहसीलदार जेवर अभय कुमार सिंह, नायब तहसीलदार दुर्गेश सिंह, जेवर कोतवाल राजपाल तोमर,पैनल अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरेश गुप्ता, किशन लाल पाराशर, चरण सिंह भाटी ,शेखर ठकराल, मुकेश राघव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिक परमवीर सिंह, कपिल छौकर ,देवेंद्र सिंह ,सूबेदार गणपत सिंह, चंद्रपाल ,धर्मपाल सिंह ,सरदार इंद्रजीत सिंह, सीताराम, सुनील तालान,अनिल छौंकर आदि लोगों ने भाग लिया।