काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को जमानत
कानून रिव्यू/जोधपुर
———————काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने जमानत दे दी है और जिससे सलमान के फैंस में एक खुशी की लहर है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जोधपुर के सेशन कोर्ट ने 50 हजार के दो मुचलकों की शर्त पर कोर्ट ने जमानत दी है। बताया जा रहा है कि सलमान खान आज ही जेल से रिहा हो सकते हैं। सलमान खान की रिहाई का आदेश तैयार है। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ देर बाद सलमान खान रिहा हो जाएंगे। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 7 मई निर्धारित की है। सलमान खान को जमानत तो मिली है मगर कोर्ट ने मुचलके को भरने और अगली सुनवाई में रहने की जो शर्त रखी है उसे पूरी करनी होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सलमान खान बिना कोर्ट को बताए देश से बाहर नहीं जा सकते हैं और अगली सुनवाई में अनिवार्य तौर पर रहने को कहा है। ऐसी उम्मीदें थी कि मामले की सुनवाई कर रहे जज के तबादले के बाद सलमान खान मुश्किलों में घिर सकते हैं। मगर जज रवींद्र कुमार जोशी ने सलमान खान की जमानत अर्जी पर पूरी दलीलें सुनने के बाद शनिवार को अपना फैसला सुना दिया और जमानत अर्जी मंजूर कर ली। गौरतलब है कि गुरुवार को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को 20 साल पुराने काले हिरण के शिकार से जुड़े मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सज़ा और 10,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। जिसके बाद उन्हें कोर्ट से सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। सलमान के वकील कोर्ट में दलील दी कि हाईकोर्ट उनके मुव्विकल को दो अन्य मामलों में बरी कर चुका है। वहीं कोर्ट ने कहा कि यह साबित नहीं हो सकता कि चिंकारा को सलमान ने ही अपने लाइसेंस रिवॉल्वर से मारा था। सलमान खान के वकील ने कहा कि गवाहों के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सलमान के वकील ने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए हिरण की हड्डियां ही भेजी गई थीं।