-मुंबई बम ब्लास्ट में ताहिर और फिरोज को हुई फांसी और अबू सलेम व करीमुल्लाह को उम्रकैद
————————————————————————————————
कानून रिव्यू/मुंबई
—————————————————
मुंबई 1993 के बम धमाकों के मामले में टाडा कोर्ट ने सजा पर फैसला सुना दिया है और जिसमें फिरोज अब्दुल रशीद खान और ताहिर मर्चेंट को फांसी की सजा सुनाई गई है जब कि अबू सलेम और करीमुल्लाह खान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों पर 2-2 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। रियाज सिद्दकी को 10 साल की सजा हुई है। गौरतलब है कि 12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 250 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में कुल 7 आरोपी थे, जिनमें से एक अब्दुल कयूम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था और छह को दोषी पाया था। छह दोषियों में एक मुस्तफा डोसा की मौत हो चुकी है।
अबू सलेम यूं तो साजिश की धारा 120बी और हत्या के तहत दोषी पाया गया है. ऐसे में मौत की सजा का प्रावधान है, लेकिन अबू सलेम को पुर्तगाल से सशर्त लाया गया है कि उसे 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती। सीबीआई के विशेष सरकारी वकील दीपक साल्वी ने भी उसके लिए मौत की सजा की मांग ना करते हुए अधिक से अधिक सजा की मांग की थी। वहीं ताहिर मर्चेंट, करीमुल्लाह खान और फिरोज अब्दुल राशिद खान ये सभी भी साजिश की धारा 120 बी, टाडा और हत्या के तहत दोषी पाए गए थे।
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
क्या है मामलाः-
—————————————–
—-12 मार्च 1993 को 12 बम धमाके
—–257 की मौत, 700 से ज्यादा जख्मी
——अबू सलेम, मुस्तफा डोसा समेत 7 आरोपी
—–पुर्तगाल से डिपोर्ट कर लाया गया है सलेम
——विस्फोटक लाने, साजिश, मदद का आरोप
——-100 आरोपी पहले ही दोषी करार
——100 में से 12 को फांसी की सजा
——याकूब मेमन को फांसी हो चुकी है
——-2012 से चल रहा है केस
——-अब तक 64 नए गवाह पेश हुए
——-कुल गवाहों की संख्या 686
——दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन समेत 33 अब भी फरार
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
भाग गए थे ये दो आरोपी, अब गिरफ्त में, जानें क्या हैं आरोप
——————————————————————————
1–मुस्तफा अहमद दौसा
————————————-
(दुबई से भारत डिपोर्ट)
बम धमाकों की साजिश का हिस्सा
हथियारों का जखीरा भारत भेजा
आरोपियों के दुबई भागने का खर्च दिया
आतंकी ट्रेनिंग के लिए लोगों को पाकिस्तान भेजा
बचे विस्फोटकों को नष्ट करने का आदेश दिया
2—अबू सलेम
——————————–
(पुर्तगाल से प्रत्यापित)
हथियारों का जखीरा लाने भरूच गया
संजय दत्त को हथियार दिया
बाकी के हथियार छुपा कर रखे
पूछताछ में रियाज सिद्दीकी, करीम शेख की जानकारी मिली
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
क्या हुआ था 12 मार्च कोः-
—————————————————
मुंबई में अलग-अलग जगहों पर 12 बम धमाके हुए थे। इनमें 257 लोगों की मौत हुई थी और करीब 700 लोग घायल हुए थे. इस मामले में याकूब मेमन को 2015 में फांसी दी जा चुकी है। अभिनेता संजय दत्त भी ब्लास्ट कांड में जेल की सजा काट चुके हैं। पूरे मामले का मास्टर माइंड दाऊद इब्राहिम देश से बाहर है। अबू सलेम को पुर्तगाल से भारत लाया गया था. पुर्तगाल के साथ हुई संधि में अदालत सलेम को फांसी या आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकती.
——————————————————————————————————————————————-
खास बातेंः-
———————
1ः-ताहिर मर्चेंट और फिरोज को फांसी, अबू सलेम और करीमुल्लाह को उम्रकैद।
2ः-रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा हुई है।
3ः-अबू सलेम और करीमुल्लाह पर 2-2 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————