इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चेताया था कि अगर डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा के लिए सरकार ने जरूरी कदम नहीं उठाए तो मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन करेंगे
डाॅक्टरों अथवा किसी स्वास्थ्यकर्मीं पर हमला हुआ तो इस हिंसा के लिए भारी सजा और भारी.भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही आरोपियों को 3 महीने से लेकर 5 साल की सजा, 50 हजार से लेकर 3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही अगर गंभीर नुकसान हुआ है तो 6 महीने से 7 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माना 1 लाख से 5 लाख रुपये तक भी हो सकता है।
मौहम्मद इल्यास-’’दनकौरी’/नई दिल्ली
कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में डॉक्टर, नर्स यानी परामैडिकल स्टाफ फरिश्ता बन कर लोगों की जिंदगी को बचाने में लगे हुए है। इस वैश्विक महामारी में इंसानों की जिंदगी को बचाने का सारा दारोमदार डाॅक्टर, सुरक्षा में लगे लोगों और साफ सफाई काम देख रहे लोगों के कंधों पर है। इसलिए इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी न केवल सरकार की है बल्कि पूरे समाज के लोगों के कंधों पर भी है। किंतु इस दौर में हाल में डाॅक्टरों और पुलिस के साथ बदतमीजी और हमला किए जाने की खबरें जो देखने को मिली, केवल आहत करने लायक थी बल्कि इन फरिश्ता बने इन लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो चिंता की लकीरें पैदा करने सवाल पैदा हो रहा था। इस तरह की हिंसा की घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगे से सरकार ने अहम फैसला लेते हुए स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया है, जिसके बाद अब स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसमें 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। सरकार ने इसके लिए 123 साल पुराने महामारी कानून में बड़ा बदलाव कर हिंसा के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक के बारे में कहा है कि डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रही हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून में बदल जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि महामारी कानून में बदलाव करके अध्यादेश लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये संज्ञान लेने और गैर जमानती होगा, 30 दिन में कार्रवाई होगी एक साल में फैसला आएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों पर हिंसा के लिए भारी सजा और भारी.भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। आरोपियों को 3 महीने से लेकर 5 साल की सजा, 50 हजार से लेकर 3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अगर गंभीर नुकसान हुआ है तो 6 महीने से 7 साल की सजा का प्रावधान और जुर्माना 1 लाख से 5 लाख रुपये है। गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा था कि अगर डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा के लिए सरकार ने जरूरी कदम नहीं उठाए तो वे बुधवार को मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन करेंगे और गुरुवार को काला दिवस मनाएंगे।