कानून रिव्यू/बिहार
दहेज़ प्रताड़ना के एक मामले में अष्टम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार ने पीड़िता के ससुर समेत तीन लोगों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ आर्थिक दंड भी लगाया। उदवंतनगर थाना अंतर्गत खरौनी निवासी रामेश्वर सिंह ने अपनी पुत्री इंदू देवी की शादी मुफ्फसिल थाना अंतर्गत राजेंद्र सिंह के पुत्र नरेन्द्र सिंह के साथ किया था। दहेज़ प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए इंदू देवी ने 20 मार्च 2007 को कोर्ट में एक परिवाद पत्र दायर किया। परिवाद में दहेज़ में टीवी,बाइक और 50 हजार रुपये की मांग का आरोप लगाया गया था। पीड़िता के अनुसार 25 दिसंबर 2006 को आरोपितों ने उसे मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया और उसका सारा गहना रख लिया। कोर्ट के ट्रायल के दौरान पीड़िता के पति व सास की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने ट्रायल के दौरान उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपित सत्येन्द्र सिंह व विद्यावती देवी को प्रताड़ना का दोषी पाते हुए दो.दो वर्ष के कारावास और आरोपित राजेंद्र सिंह की उम्र को देखते हुए एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई।