विवाहिता की हत्या कर लटका दिया था, शव
कानून रिव्यू/गाजियाबाद
दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या करने के एक मामले में गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पति और सास को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप डबास ने बताया कि लोनी क्षेत्र में रहने वाले अमर सिंह ने अपनी बेटी आरती की शादी 23 मई 2010 को मोदीनगर निवासी दीपक के साथ की थी। शादी में मिले दहेज से दीपक और उसका परिवार खुश नहीं थे। वह उस पर दहेज में कार और 80 हजार रुपये लाने का दबाव डाल रहे थे। 6 फरवरी 2012 को दीपक, उसकी मां संतोष और बहन प्रियंका ने आरती की पिटाई की और हत्या करके शव को फांसी पर लटका दिया। इस मामले में आरती के पिता ने दीपक, संतोष ओर प्रियंका के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर सभी आरोपितों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दीपक और संतोष को दहेज हत्या का दोषी पाया और सजा सुनाई। वहीं प्रियंका को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।