कानून रिव्यू/नई दिल्ली
दागी उम्मीदावारों के लिए कानूनी पेच से पेचीदगियां बढनी शुरू हो गई हैं। निर्वाचन आयोग जरूर दागी उम्मीदवारों पर कानून का शिकंजा कस सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फली आर नरीमन, विनीत सरन की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करे कि दागी उम्मीदवारों के मामले में उसने क्या कदम उठाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सभी उम्मीदवार अखबार में विज्ञापन देकर बताएंगे कि मैं दागी हूं यानी उन पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोर्ट इस मामले में दायर की गई एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले पर कडा रूख अख्तियार कर लिए जाने से निर्वाचन आयोग जरूर दागी उम्मीदावारों पर कानून का शिंकजा कसेगा