एक्ट के तीन सालों के लिए एक्सटेंड करने की मंजूरी से दिल्ली की अवैध कॉलोनियों के अवैध निर्माण 31 दिसंबर 2020 तक सुरक्षित
नॉर्थ एमसीडी स्टैंडिंग कमिटी ने स्पेशल लॉ एक्ट को एक्सटेंड करने की दी मंजूरी
- कानून रिव्यू/नई दिल्ली
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अवैध निर्माणों को प्रोटेक्ट करने के लिए केंद्र ने जो स्पेशल प्रोविजन एक्ट.2006 बनाया था नॉर्थ एमसीडी स्टैंडिंग कमिटी ने उस एक्ट को और तीन सालों के लिए एक्सटेंड करने की मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में जितने भी अवैध निर्माण है 31 दिसंबर 2020 तक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस एक्ट को बढ़ाने के लिए नॉर्थ और साउथ एमसीडी ने अर्बन एंड हाउसिंग मिनिस्ट्री को जो तर्क दिया है वह बेहद गंभीर है। इसमें कहा गया है कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने जो स्कूल डिस्पेंसरी, धार्मिक संस्थान, स्टोरेज, वेयर हाउस, गोदाम आदि चीजें जो बनाई है वे एग्रीकल्चरल लैंड पर हैं। यह वह लैंड है जो ऐसे अवैध कॉलोनियों में ही स्थित है और अभी तक इनका लैंड यूज चेंज नहीं हुआ है। इसके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। अगर ऐसे निर्माणों को इस लॉ के तहत अधिक दिनों तक प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है तो लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसलिए ऐसे अवैध निर्माणों और मिसयूज को और अधिक दिनों तक प्रोटेक्ट करना जरूरी है। नॉर्थ एमसीडी स्टैंडिंग कमिटी के अधिकारियों का कहना है कि लोगों के हित में इस एक्ट को बढ़ाना जरूरी है। इसलिए इस एक्ट को तीन सालों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में कुछ दिन पहले तीनों एमसीडी से सुझाव मांगा था।