दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की पूर्ति पर केंद्र सरकार को फटकारा
कानून रिव्यू/ दिल्ली
राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी से त्राहि त्राहि मची हुई है। वहीं ऑक्सीजन का संकट अलग बना हुआ है। केंद सरकार पर ऑक्सीजन की पूर्ति किए जाने पर भेदभाव के आरोप लगे हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने चेताया है कि यदि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति दिल्ली को नही गई तो केंद्र सरकार को कोर्ट अवमानना झेलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने केंद्र को दिल्ली के हिस्से की 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार आज दिल्ली को 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करती है तो इस पर अवमानना की कार्रवाई करेंगे। हाई कोर्ट ने छुट्टी वाले दिन कोरोना वायरस संबंधी मामलों और ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुनवाई की। हाई कोर्ट पिछले कई दिनों से लगातार ऑक्सीजन की किल्लत पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को कई बार फटकार भी लग चुकी है। कोर्ट ने कहा कि पानी सिर के ऊपर पहुंच गया है। केंद्र को इसकी व्यवस्था करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।