इलाहाबाद हाईकोर्ट और डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटीज के आदेश पर चल रही थी, सुनवाई
दीवानी व फौजदारी बार एसोसिएशन के दूसरे गुट के राजकुमार नागर एडवोकेट ने कहा है कि उप जिला मजिस्ट्रेट को इस मामले की सुनवाई का अधिकार ही नही है। आगरा के डिप्टी रजिस्ट्रार ने गौतमबुद्ध नगर के एसडीएम सदर को कंपीटेंट अथॉरिटी मानते हुए प्रकरण पर सुनवाई करने के लिए पत्रावली स्थानांतरित की। उप जिला मजिस्ट्रेट ने इस आदेश में साफ कर दिया है कि एल्डर्स कमेटी अध्यक्ष संतराम भाटी एडवोकेट द्वारा जारी किया गया चुनाव परिणाम हस्तक्षेप करने योग्य नहीं है। उनके द्वारा जारी चुनाव परिणाम दिनांक 21-12-2018 में किसी में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए इस आदेश का कोई अर्थ ही नही है।
मौहम्मद इल्यास-’’दनकौरी’’/गौतमबुद्धनगर
गौतमबुद्ध नगर जनपद दीवानी और फौजदारी बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर स्थिति साफ हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट और डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटीज के आदेश पर चल रही सुनवाई का फैसला उप जिलाधिकारी ने सुना दिया है। गौतमबुद्ध नगर के उप जिला मजिस्ट्रेट सदर ने फैसला सुनाया है कि बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सुनाया गया एल्डर्स कमेटी का चुनाव परिणाम वैध है। उस चुनाव परिणाम में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। गौतमबुद्ध नगर जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। बार एसोसिएशन का चुनाव 21 दिसंबर 2018 को करवाया गया था। जिसमें चुनाव अधिकारी संतराम भाटी एडवोकेट ने परिणाम घोषित किया था। किंतु इस परिणाम पर आपत्ति जाहिर करते हुए दूसरे पक्ष ने मेरठ के डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटी के यहां शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके बाद मेरठ के डिप्टी रजिस्ट्रार के यहां चल रही सुनवाई पर भी आपत्ति जताई गई और यह मामला आगरा के डिप्टी रजिस्ट्रार को स्थानांतरित कर दिया गया। आगरा के डिप्टी रजिस्ट्रार ने गौतमबुद्ध नगर के एसडीएम सदर को कंपीटेंट अथॉरिटी मानते हुए प्रकरण पर सुनवाई करने के लिए पत्रावली स्थानांतरित की। इसके बाद इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप जिला मजिस्ट्रेट सदर को आदेश दिया कि आदेश प्राप्त होने के बाद 2 माह के अंदर प्रकरण का निस्तारण करें। अब इस प्रकरण का निस्तारण करते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट सदर ने फैसला सुनाया है। जिला मजिस्ट्रेट ने माना है कि 21 दिसंबर 2018 को एल्डर्स कमेटी अध्यक्ष संतराम भाटी एडवोकेट द्वारा जारी किया गया चुनाव परिणाम हस्तक्षेप करने योग्य नहीं है। लिहाजा जिला मजिस्ट्रेट ने कमेटी के चुनाव परिणाम को सही माना है। आदेश आने के बाद जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन की ओर से जिलाधीश को पत्र भेजकर फैसले की जानकारी दी गई है। उनके निर्णय को मान्यता देने का अनुरोध किया गया है। एल्डर्स कमेटी के चुनाव परिणाम के मुताबिक मनोज भाटी बोड़ाकी एडवोकेट अध्यक्ष और नीरज कुमार चौहान एडवोकेट को जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के सचिव निर्वाचित घोषित किया गया था।