कानून रिव्यू/नई दिल्ली
—————————-नबालिग बच्ची से रेप का मामला आया तो अब सीधे सजा मौत की ही होगी। केंद्र सरकार ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों से रेप के मामले में मौज की सजा को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने को मंजूरी दे दी। इसके लिए जल्द ही अध्यादेश जारी होगा। इसे मंजूरी के लिए अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट ने रेप के मामलों में तेज जांच और सुनवाई की समयसीमा भी तय कर दी है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश दौरे से लौटते ही कैबिनेट की बैठक बुला ली। प्रधानमंत्री आवास पर करीब ढाई घंटे तक चली बैठक में पॉक्सो एक्ट में संशोधन पर सहमति बनी।सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की बढ़ती घटनाओं से देशभर में गुस्सा है।