वर्ष 2017 में 1300 नाबालिगों से दुष्कर्म मामले आए
- कानून रिव्यू/ राजस्थान
—————————-नाबालिग से रेप पर अब राजस्थान में भी फांसी की सजा होगी। जी हां 12 वर्ष तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के दोषियों को आजीवन कारावास और फांसी की सजा के प्रावधान का विधेयक राजस्थान विधानसभा में पारित कर दिया गया है। इस तरह 12 वर्ष तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के दोषियों को मृत्युदंड देने की सजा का प्रावधान करने वाला राजस्थान देश का दूसरा प्रदेश बन गया है। इससे पहले मध्यप्रदेश विधानसभा में ऐसा विधेयक पारित हो चुका है। इसके तहत 12 वर्ष तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म अथवा सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है,इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। राजस्थान विधानसभा में पारित किए गए विधेयक में आईपीसी में धारा 376 ,, और 376 क दो नई धाराएं जोड़ी गई है । 376 क में सामूहिक दुष्कर्म को शामिल किया गया है । अब सामूहिक दुष्कर्म में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है । मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विधानसभा के इसी सत्र में बजट भाषण के दौरान नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म जैसे घृणित कार्य को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की घोषणा की थी । राजस्थान के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा में विधेयक पेश किया और पक्ष-विपक्ष के विधायकों ने बहस के बाद इस विधेयक को मंजूरी दी। कटारिया ने बताया कि विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल के माध्यम से मंजूरी के लिए राष्ट्रपति तक जाएगा और फिर मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा ।कटारिया ने बताया विधानसभा में सर्व सम्मति से भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (राजस्थान संशोधन)विधेयक पारित किया गया है । इससे बच्चियों के साथ होने वाले घिनौने कृत्य पर लगाम लगेगी,अपराधियों में भय पैदा होगा । यह कानून लागू होने के बाद आरोपियों को 14 साल तक की सजा और मृत्युदंड की सजा दी जा सकेगी। जब कि 14 साल की सजा पूरी होने के बाद भी यदि न्यायालय चाहे तो आरोपी की सजा बढ़ा सकेगा । उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में दुष्कर्म के कुल 3305 मामले सामने आए,इनमें से 1300 नाबालिगों से दुष्कर्म के थे ।